Asansol : दुष्कर्मी लाइब्रेरियन को 3 साल की सजा
बंगाल मिरर,एस सिंह, आसनसोल : नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी साबित होने पर आसनसोल की एडीजे अदालत ने गुरुवार विद्यालय के लाइब्रेरियन को 3 साल की सजा का आदेश दिया। स्कूल के 12 वर्षीय छात्रा से लाइब्रेरियन ने दुष्कर्म किया था। यह मामला वर्ष 2016 के 4 अगस्त का है।




आरोप था कि उस दिन एक 12 वर्षीया छात्रा जामुड़िया स्कूल में पढ़ रही थी। 2 क्लास अटेंड करने के उपरांत वह स्कूल के लाइब्रेरी गई। उस वक्त लाइब्रेरियन अरुप सरकार ने नाबालिक से दुष्कर्म किया। पीड़िता ने तुरंत इस मामले की जानकारी स्टाफ रूम में मौजूद शिक्षिकाओं को दी।
शिक्षिकाओं ने उसके परिजन को इस बात की जानकारी दी। अगले दिन यानी 5 अगस्त को जामुड़िया थाना में अरुप सरकार के खिलाफ पोक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। गुरुवार को आसनसोल के एडीजे अदालत की जज शरण्या सेन ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा और 5000 रुपया जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा और 8 पोकसो धारा के तहत 1 साल की जेल और 500 रुपया का जुर्माना जुर्माना अदा न करने पर 1 महीने की अतिरिक्त सजा का आदेश सुनाया। दोनों ही सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस मामले में कुल 12 लोगों ने गवाही दी थी