West Bengal

प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार का सीबीआई जांच का निर्देश

बंगाल मिरर, कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ( Calcutta Highcourt )ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार की सीबीआई ( CBI )जांच का निर्देश दिया बुधवार को सुनवाई के बाद जस्टिस अभिजीत गांगुली ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से मामले की जांच करने को कहा। उन्होंने चंदन मंडल यानि रंजन को कथित तौर पर पैसे लेकर नौकरी दिलाने के आरोप में पूछताछ की सीबीआई को भी मंजूरी दे दी. अदालत ने निर्देश दिया कि 15 जून को जांच एजेंसी द्वारा रिपोर्ट सौंपी जाए।

सौमेन नंदी ने हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मामला दायर कर आरोप लगाया है कि 2014 में प्राथमिक में असफल होने के बाद भी कई लोगों को नौकरी मिली। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने मंगलवार को याचिकाकर्ता के वकील फिरदौस शमीम का बयान सुनने के बाद आपात मामले की अनुमति दे दी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान वकील फिरदौस ने आरोप लगाया कि 2014 के प्राइमरी में फेल हुए 8 उम्मीदवारों को प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी मिल गई.

हाल ही में राज्य के पूर्व मंत्री उपेंद्रनाथ विश्वास के एक वीडियो संदेश के बाद प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार पर चर्चा शुरू हुई थी। वीडियो मैसेज में उन्होंने रंजन नाम के शख्स पर पैसे लेकर नौकरी देने का आरोप लगाया था. उसके बाद इस उच्च न्यायालय में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार का मामला दायर किया गया था। बुधवार को सुनवाई के बाद जस्टिस गंगोपाध्याय ने सीबीआई को आरोपी रंजन यानी चंदन मंडल को अपनी हिरासत में लेने का निर्देश दिया।

अदालत ने पूर्व मंत्री उपेंद्रनाथ को भी मामले में पेश होने का निर्देश दिया। उनसे सीबीआई का सहयोग करने को भी कहा गया है। गौरतलब है कि उपेन एक समय सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक थे। चारा घोटाले की जांच में उनकी अहम भूमिका थी।

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