West Bengal : 269 प्राथमिक शिक्षकों को बर्खास्त कर, सीबीआई जांच का निर्देश दिया हाईकोर्ट ने
बंगाल मिरर, कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता के एक मामले में भीसीबीआई जांच का आदेश दिया। इसके साथ ही 2017 के द्वितीय सूची में नियुक्त हुए 269 शिक्षकों बर्खास्त कर के वेतन बंद करने का निर्देश देते हुए मंगलवार से उनके स्कूल में घुसने पर रोक लगाने का भी निर्देश दिया। इस बीच, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने प्राथमिक शिक्षा संसद के अध्यक्ष और तृणमूल विधायक माणिक भट्टाचार्य को सोमवार को सीबीआई के सामने पेश होने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जांच में सहयोग नहीं करने पर माणिक को हिरासत में लेने की पूरी आजादी है।
उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि माणिक को सोमवार शाम साढ़े पांच बजे तक सीबीआई कार्यालय में पेश किया जाए। कोर्ट ने अध्यक्ष के अलावा संसदीय सचिव रत्ना चक्रवर्ती को बागची से पूछताछ का भी निर्देश दिया. इसके अलावा, अदालत की टिप्पणी है कि 2014 की प्रारंभिक टीईटी परीक्षा में 2017 में प्रकाशित दूसरी सूची में काफी अनियमितताएं हैं। इसी आधार पर न्यायाधीश ने 269 कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश दिया। अदालत ने 269 प्राथमिक शिक्षकों को वेतन देना बंद करने का आदेश दिया और कहा कि वे मंगलवार से स्कूल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
सोमवार की सुनवाई के बाद, अदालत ने राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) को मामले से जुड़ी सभी जानकारी और दस्तावेज एकत्र करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने स्पष्ट निर्देश दिया कि एकत्र की गई जानकारी को सुरक्षित स्थान पर संग्रहित किया जाना चाहिए। सीबीआई को एनआईसी से संपर्क करने का निर्देश दिया गया था।