ASANSOL

कोयला तस्करी मामले में ECL अधिकारियों को नहीं मिली बेल

बंगाल मिरर, एस सिंह, आसनसोल : ( Asansol Live News Today ) आसनसोल की  सीबीआई विशेष अदालत ने कोयला तस्करी मामले में ईसीएल के आठ अधिकारियों   जमानत अर्जी फिर खारिज कर दी गई है। आस नसोल की विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने सभी को 14 दिन की जेल हिरासत का आदेश दिया। मामले की अगली से सुनवाई 30 अगस्त को होगी।

गिरफ्तार किए गए ईसीएल अधिकारियों के वकीलों ने न्यायाधीश को बताया कि आठ में से तीन अपने करियर से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वकीलों का दावा है कि आसनसोल के रहने वाले तीनों लोगों के भागने की कोई संभावना नहीं है. साथ ही, सेवानिवृत्त कर्मचारी होने के नाते, वे प्रभाव नहीं डाल सकते। इसके अलावा अन्य पांच बंदियों के बारे में वकीलों का तर्क है कि वे नौकरी से इसलिए भाग नहीं सकते क्योंकि वे कार्यरत हैं. क्योंकि वे अभी भी कार्यरत हैं, उन पर बकाया कर्ज है। इसलिए उनकी जमानत अर्जी की सूचना दी गई। यह भी तर्क दिया गया कि सीबीआई ने बीते 14 दिन की जेल हिरासत के दौरान बंदियों से पूछताछ नहीं की। अब फिर से पूछताछ की बात कह रही है।

उधर, सीबीआई के वकील ने पलटवार करते हुए कहा कि आरोपी जमानत देकर जांच को प्रभावित करेंगे। सीबीआई को और पूछताछ करने की जरूरत है। उसके बाद न्यायाधीश ने फिर से 14 दिन की जेल हिरासत का आदेश दिया। गौरतलब है कि सीबीआई ने कोयला तस्करी के इस मामले में बुधवार रात सात लोगों को गिरफ्तार किया। वे पूर्व महाप्रबंधक अभिजीत मल्लिक, सुशांत बंद्योपाध्याय तन्मय दास, वर्तमान महाप्रबंधक एससी मैत्रा और मुकेश कुमार हैं। इसके अलावा दो सुरक्षा गार्ड देबाशीष मुखर्जी और रिंकू बेहरा हैं।

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