ASANSOL

Asansol जेल में ही रहेंगे अनुब्रत मंडल !

बंगाल मिरर, एस सिंह, आसनसोल : ( Asansol News Today In Hindi ) गौ तस्करी मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को 14 दिन की जेल हिरासत में भेज दिया गया है। वह सात सितंबर तक जेल में रहेंगे। सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने बुधवार को एक घंटे की लंबी सुनवाई के बाद ऐसा आदेश दिया. अनुब्रत को आसनसोल जेल ले जाया जा रहा है। हालांकि आज सुनवाई के दौरान अनुव्रत का मूड अच्छा पाया गया। यानि की उनका ठिकाना सात सितंबर तक आसनसोल विशेष सुधार गृह ( जेल ) ही होगा।

बुधवार को सीबीआई टीम जब अनुव्रत को कोर्ट ले गई। इसके बाद अनुब्रत की जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई। मूल रूप से, उसकी जमानत अर्जी भौतिक आधार पर है। सुनवाई की शुरुआत में अनुब्रत के वकील ने पूछा कि उनके मुवक्किल स्लीप एपनिया से पीड़ित हैं। यह बीमारी मौत का कारण भी बन सकती है। इसलिए उसे भौतिक कारणों को ध्यान में रखते हुए किसी भी शर्त पर जमानत दी जानी चाहिए। वकील ने यह भी कहा कि अगर जमानत मिल जाती है तो अनुब्रत का घर पर इलाज संभव होगा।

वकील संदीपन गंगोपाध्याय ने कहा, अनुब्रत की शारीरिक स्थिति बहुत खराब है। उसे ऑक्सीजन देने की भी आवश्यकता हो सकती है। उसके लिए जज ने कोर्ट रूम में ऑक्सीजन सिलेंडर लाने को कहा। ताकि जरूरत पड़ने पर मरीज को जल्दी ऑक्सीजन दी जा सके। एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर और नेबुलाइजर भी कचहरी में लाया गया था। हालांकि घंटे भर चली सुनवाई में उनकी जरूरत नहीं पड़ी।

हालांकि सीबीआई ने अनुब्रत की जमानत का कड़ा विरोध किया। सरकारी वकील ने पूछा कि अनुव्रत एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। जमानत मिलने पर जांच प्रभावित हो सकती है। दोनों पक्षों के सवाल-जवाब को सुनने के बाद जज ने फैसला स्थगित कर दिया। कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि अनुव्रत को 14 दिन की जेल हिरासत में भेजा जा रहा है। नतीजतन 7 सितंबर तक अनुब्रत का ठिकाना आसनसोल संशोधनागार ( जेल )  है।

News Editor

Mr. Chandan | Senior News Editor Profile Mr. Chandan is a highly respected and seasoned Senior News Editor who brings over two decades (20+ years) of distinguished experience in the print media industry to the Bengal Mirror team. His extensive expertise is instrumental in upholding our commitment to quality, accuracy, and the #ThinkPositive journalistic standard.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hey there! Ask me anything!