ASANSOL

Asansol में  Samabyathi Prakalpa को लेकर बदल गया नियम

बंगाल मिरर, आसनसोल : राज्य सरकार द्वारा समव्यथी योजना के तहत किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।  नगरनिगम के माध्यम से यह राशि मृतक के आश्रित को दी जाती है। अब आसनसोल नगरनिगम इलाके में इस योजना को लेकर नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले किसी की मौत होने के बाद आश्रित को अधिक दिन बीतने के बाद भी सहायता राशि मिल जाती थी। लेकिन अब किसी की मौत होने पर मृत्यु के दस दिन के अंदर आवेदन पर ही यह राशि दी जायेगी। दस दिन बीतने के बाद मृतक के आश्रित को समव्यथी के तहत दो हजार रुपये का भुगतान नहीं किया जायेगा।

Asansol में  Samabyathi Prakalpa

 नगरनिगम आधिकारिक सूत्रों  ने कहा कि सभी की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सरकार की यह योजना जरूरतमंद परिवार के लिए है। लेकिन देखा जा रहा है कि जो लोग संपन्न है। वह लोग भी इस योजना के तहत राशि ले रहे हैं। यही नहीं मृत्यु के कई महीनों बाद आवेदन लेकर आ रहे हैं। जिसके कारण परेशानी हो रही थी। इसके बाद निर्णय लिया गया है कि मृत्यु के दस दिन के अंदर आवेदन करना होगा, इसके साथ ही जो जरूरतमंद परिवार हैं। उन्हें ही राशि दी जायेगी।

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