ASANSOL

Asansol : Hoetl गेस्ट का विवरण अब दर्ज होगा online

बिना लाइसेंस चल रहे होटलों को लेकर होटल मालिकों को पुलिस का महत्वपूर्ण निर्देश

बंगाल मिरर, आसनसोल : आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ( ADPC) ने आसनसोल शहर के होटलों में आने वाले “आगंतुकों” का विवरण जानने के लिए विशेष कदम उठाए। एक खास ऐप बनाया गया है। इस ऐप को Google के माध्यम से “www.adpchotalswatch.com” लिंक से एक्सेस किया जा सकता है। होटल प्रशासन को इस ऐप के जरिए होटल में रूम बुक कराने वालों की डिटेल लोड करनी होगी। जो सीधे पुलिस के पास जाएगा। आसनसोल के जीटी रोड स्थित साउथ पुलिस थाने से सटे बर्दवान भवन में पुलिस कमिश्नरेट में शनिवार सुबह पास अनुभाग की बैठक हुई.ओसी (पास) अमरनाथ दास, आसनसोल साउथ थाने के एसआई हेमंत दत्ता समेत अन्य मौजूद थे। आसनसोल होटल ओनर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अनिल कुमार जालान, मोनिंदर कुंद्रा सहित होटल मालिकों को बुलाया गया।

ज्ञात हो कि आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र में करीब 30 छोटे-बड़े होटल हैं। पुलिस कमिश्नरेट ने इसमें से 16 होटलों को लाइसेंस दिया है। पहले, होटल लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के कार्यालय द्वारा जारी किए जाते थे। आसनसोल के दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद पुलिस वह लाइसेंस दे रही है।

आज की बैठक में होटल मालिकों को पुलिस कमिश्नरेट से लाइसेंस लेने को कहा गया है. इस लाइसेंस के लिए कुल 13 प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन करना होगा। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सब कुछ सत्यापित होने के बाद लाइसेंस जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि होटल में आने वाले लोगों की जानकारी होना जरूरी है। इसलिए सभी को एक छतरी के नीचे लाया जा रहा है।आज आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के साथ आसनसोल के होटल व्यवसायियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए आसनसोल होटल ओनर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अनिल कुमार जालान ने कहा कि आज आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों के साथ आसनसोल के होटल व्यवसायियों की एक बैठक हुई।

उन्होंने बताया कि ओसी पास के लिए आज एस आई के साथ हुई  इस बैठक में प्रशासन की तरफ से पूछा गया कि आसनसोल में कितने पंजीकृत और गैर पंजीकृत होटल हैं । उन्होंने बताया कि जो भी नए होटल हैं उन सभी को इनकम टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दलील पर्चा अगर किराए की जगह पर होटल बनाया गया है तो  मालिक का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सहित तमाम कागजात जमा करने होंगे । अगर पुराना होटल है तो भवन के मलिकाने को लेकर कागजात देने होंगे । इसके बाद ही होटल का लाइसेंस दिया जाएगा।

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