Asansol CBI Court में ECL मैनेजर को सजा, घूस लेने में दोषी साबित
बंगाल मिरर, एस सिंह, आसनसोल : ( Asansol CBI Court News ) अपने अधीनस्थ कर्मचारी को अन्यत्र काम दिलाने के नाम पर रिश्वत लेने में दोषी पाये गये ईसीएल के एक कोलियरी प्रबंधक को चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। आसनसोल की विशेष सीबीआइ अदालत के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने मंगलवार को सौमेन कुमार पाल नाम के मैनेजर को सजा सुनाई। जज ने 30 हजार रुपए जुर्माना भरने का भी आदेश दिया। राकेश कुमार इस मामले में सीबीआइ के वकील या पीपी थे। इस मामले में कुल 16 गवाह पेश हुए।
2017 में सौमेन कुमार पाल ईसीएल के पारबेलिया कोलियरी में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। ईसीएल की पारबेलिया कोलियरी में ओमप्रकाश महतो नाम का भूमिगत मजदूर था। उसने प्रबंधक सौमेन कुमार पाल से संपर्क कर भूमिगत या खदान में काम करने के बजाय ऊपर काम करने की इच्छा व्यक्त की। आरोप है कि इस काम करने के एवज में मैनेजर उससे हर महीने एक हजार रुपए की मांग करता था। कर्मचारी ने पूरा मामला सीबीआइ को बताया। इसके बाद सीबीआइ अधिकारियों ने उन्हें रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाया। मैनेजर को रंगे हाथों पकड़ा गया।
सीबीआइ ने 13 जुलाई 2017 को मामला दर्ज किया था। आसनसोल की विशेष सीबीआइ अदालत में मामला शुरू हुआ। आखिरकार पांच साल से अधिक समय तक चले इस मामले के बाद, मंगलवार को आसनसोल की विशेष सीबीआइ अदालत के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने प्रबंधक को रिश्वत लेने का दोषी पाये जाने के बाद सजा सुनाई।
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