Asansol : चैताली तिवारी से पूछताछ को पुलिस ने फिर दिया नोटिस, क्या है हाईकोर्ट का निर्देश
बंगाल मिरर, आसनसोल : ( Asansol Live News Today In Hindi ) कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत भगदड़ मामले में पूछताछ के लिए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट का तीसरा नोटिस चैताली तिवारी को उनके आसनसोल स्थित घर पर मौजूद रहने के लिए दिया है। कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है कि इस दौरान पुलिस चैताली तिवारी पर कठोर कार्रवाई नहीं कर सकती साथ ही कोर्ट ने चैताली तिवारी से पुलिस को जांच में सहयोग करने को कहा है।
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इससे पहले पुलिस ने चैताली तिवारी को आसनसोल नॉर्थ थाना क्षेत्र के रामकृष्ण डंगाल इलाके में भगदड़ मामले में पूछताछ के लिए उनके आवास पर उपस्थित होने के लिए दो नोटिस दिए थे, हालांकि दोनों नोटिस के दौरान चैताली तिवारी अपने आवास पर मौजूद नहीं थीं क्योंकि घर में ताला लगा हुआ था। चैताली तिवारी ने इस मामले को चुनौती देते हुए कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया , जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा तो दी ही है साथ ही मामले में पुलिस का सहयोग करने को भी कहा है.हाईकोर्ट के निर्देशानुसार चैताली तिवारी को 24 दिसंबर को अपने आवास पर पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए मौजूद रहना होगा।
कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस जय सेनगुप्ता ने दिये यह निर्देश
ए ) वर्तमान मामले की जांच जारी रहने दें
(बी) जांच के दौरान उठाए गए सभी कदमों की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए जिसमें गवाहों की जांच और वस्तुओं की बरामदगी शामिल है।
(सी) याचिकाकर्ता ( चैताली तिवारी ) मामले की जांच में सहयोग करेगी और इस संबंध में जांच एजेंसी द्वारा दिए गए 24 घंटे के नोटिस पर आने वाले शनिवार और सोमवार को जांच अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए अपने निवास पर उपस्थित होगी। प्रत्येक दिन 2 घंटे से अधिक पूछताछ नहीं होगी।
(डी) याचिकाकर्ता पूछताछ के दूसरे दिन यानी 26.12.2022 से तीन सप्ताह के भीतर उचित मंच के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकती है।
(ङ) जब तक याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत के लिए आवेदन सक्षम न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए नहीं लिया जाता है, तब तक जांच एजेंसी वर्तमान मामले के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाएगी।
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