Asansol Stampede : Chaitali Tiwari के खिलाफ होगी जांच, गिरफ्तारी नहीं
बंगाल मिरर, एस सिंह : आसनसोल के आरके डंगाल में कंबल वितरण के दौरान भगदड़ में तीन लोगों की कुचलकर मौत हो गई। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने आसनसोल भगदड़ घटना के आरोपी भाजपा पार्षद चैताली तिवारी के खिलाफ जांच जारी रखने को कहा। बुधवार को उन्होंने कहा, पुलिस जांच जारी रखेगी। अगली सुनवाई में उन्हें केस डायरी लेने भी आना होगा। हालांकि, जांच के दौरान भाजपा नेता और आसनसोल की पार्षद चैताली को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।














आसनसोल भगदड़ की घटना पर कलकत्ता हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. आसनसोल नॉर्थ पुलिस ने कहा कि चैताली गलत जानकारी दे रही है। यहां तक कि वे जांच में ठीक से सहयोग नहीं कर रही हैं। हालांकि, इसके जवाब में जस्टिस मंथा ने पुलिस से कहा कि आरोपी झूठा सबूत दे सकता है. असली घटना और असल तथ्य क्या है, इसका पता लगाना पुलिस का काम है। हालांकि उसके बाद पुलिस को चैताली के खिलाफ जांच जारी रखने की इजाजत दे दी। हालाँकि, उन्होंने उसी समय, चैताली की राहत अवधि बढ़ा दी। चैताली को पहले हाई कोर्ट का संरक्षण प्राप्त था। मंथा ने बुधवार को इसे और तीन हफ्ते के लिए बढ़ा दिया। इसलिए पुलिस फिलहाल इस मामले में चैताली को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं।
आसनसोल में कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान मची अफरा-तफरी के दौरान भगदड़ में 3 लोगों की कुचलकर मौत हो गई. जिस कार्यक्रम में यह घटना हुई, उसका आयोजन भाजपा पार्षद चैताली तिवारी ने किया था। गौरतल है कि, कार्यक्रम की शुरुआत राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सुभेंदु अधिकारी ने की थी। हालांकि, भगदड़ की घटना सुभेंदु के चले जाने के बाद हुई ।धारी पार्टी तृणमूल ने आरोप लगाया कि पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी के कारण ऐसा हुआ। इस मामले में अब तक आठ गिरफ्तारी हो चुकी है। सभी आरोपी आसनसोल जेल में बंद है।
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