ECL क्लर्क घूस लेने में दोषी, CBI कोर्ट ने दी सजा
बंगाल मिरर, एस सिंह, आसनसोल: (Asansol Live News Today) ECL क्लर्क घूस लेने में दोषी, CBI कोर्ट ने दी सजा। रिश्वतखोरी के मामले में दोषी साबित होने पर स्थान कोलफील्ड लिमिटेड के क्लर्क को आसनसोल सीबीआई कोर्ट में सजा सुनाई गई। करीब 14 साल पहले दर्ज हुए मामले में चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने दो आरोपियों में एक को को दोषी पाया।
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न्यायिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 10.09.2009 को प्राथमिकी दर्ज की गई और आरोपी अमित कुमार केडिया, क्लर्क और समर कुमार चक्रवर्ती, कुनुस्तोरिया क्षेत्र कार्यालय के वरिष्ठ लेखा अधिकारी, ईसीएल को बिल पास करने के लिए शिकायतकर्ता सुरजीत पॉल से 5000 रुपये की रिश्वत लेते कश रंगे हाथों पकड़ा गया। आईपीसी की धारा 7 और 13 (2 पठित धारा 13 1डी के साथ पढ़ें) के सत्र 120पी के तहत दोनों अभियुक्तों के खिलाफ दायर चार्जशीट, एक ही धारा के तहत दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किया गया था।
जांच के बाद ट्रायल कोर्ट (स्पेशल कोर्ट) आसनसोल में सीबीआई ने आज फैसला सुनाया और एक आरोपी अमित कुमार केडिया को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 (2) के तहत दोषी ठहराया (धारा 7 के लिए 3 साल और 13 (2) के लिए 2 साल), दोनों साथ-साथ नहीं चलेंगे और 30000/- रुपये का जुर्माना लगाया। वही लेखा अधिकारी को संदेह का लाभ मिला बेनिफिट आफ डाउट के आधार पर वह आरोप मुक्त हो गये।