सुभेंदु अधिकारी की याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट में खारिज
पंचायत चुनाव में अब हाईकोर्ट दखल नहीं देगा
बंगाल मिरर, एस सिंह : सुभेंदु अधिकारी की याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट में खारिज हो गई। सुभेंदु ने पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। राज्य में ओबीसी समुदाय की गणना के फैसले पर सवाल उठाया था। मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने जानकारी दी कि पंचायत चुनाव में अब हाईकोर्ट दखल नहीं देगा. इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग फैसला लेगा।











राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सुभेंदु ने राज्य में ओबीसी समुदाय की गणना के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि 2011 में, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की गणना की गई थी लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की गणना नहीं की गई थी। जवाब में कमीशन ने कहा कि ये गणना घर-घर जाकर किया गया शुभेंदु ने भी उस प्रक्रिया को चुनौती दी थी। मंगलवार को सुवेंदु की जनहित याचिका मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष आई। कोर्ट ने कहा, ‘फिलहाल चुनाव मामलों में हाई कोर्ट दखल नहीं देगा।’ इस संबंध में सभी निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लिए जाएंगे।
पंचायत चुनाव से पहले शुभेंदु ने मुख्य रूप से दो मुद्दों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामला दायर किया। ओबीसी समुदाय की गणना के संबंध में तथा दूसरा था पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग। मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा कि शुभेंदु चाहें तो केंद्रीय बलों के मामले पर अलग से मुकदमा दायर कर सकते हैं. हालांकि, हाई कोर्ट इस स्तर पर कोई बाधा नहीं देगा।
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