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PAN – AADHAR LINK को लेकर सरकार का बड़ा फैसला

बंगाल मिरर, विशेष संवाददाता : पैन और आधार कार्ड लिंकिंग ( PAN – AADHAR LINK ) अवधि का विस्तार। इससे पहले केंद्र ने कहा था कि यह प्रक्रिया 30 मार्च तक पूरी कर ली जानी चाहिए। नहीं तो देना होगा भारी जुर्माना। केंद्र ने मंगलवार को उस अवधि को बढ़ाते हुए कहा कि उसे काम के लिए तीन महीने का और समय मिलेगा। पैन-आधार लिंकिंग प्रक्रिया को 30 जून तक पूरा किया जाना चाहिए।

आयकर विभाग ने आधार कार्ड को पैन से लिंक ( PAN – AADHAR LINK ) करने का आदेश दिया था। भारतीय नागरिक के लिए इन दोनों में से किसी एक आईडी को अटैच करने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी। कहा गया था कि पैन कार्ड को समय पर अटैच नहीं करने पर उस तारीख के बाद रद्द भी किया जा सकता है. आयकर विभाग ने यह भी जानकारी दी थी कि आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया पैन कार्ड 1 अप्रैल से मान्य नहीं होगा। लेकिन लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीररंजन चौधरी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र से फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया।  उस पत्र के 24 घंटे के भीतर मंगलवार को पैन-आधार लिंकेज के विस्तार की घोषणा की गई।

प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में, अधीर ने डाकघरों के माध्यम से आधार को पैन से जोड़ने को मुफ्त बनाने और समय सीमा को 6 महीने और बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने लिखा कि देश के कई आम लोग ऐसे दुर्गम इलाकों में रहते हैं, जहां आसानी से इंटरनेट की पहुंच मुश्किल है. इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में कई मामलों में ऐसी शिकायतें भी आती हैं कि दलालों का एक वर्ग पैन और आधार को लिंक कराने के नाम पर आम जनता से अधिक पैसे वसूल रहा है. इसलिए, यदि प्रधान मंत्री वित्त मंत्रालय के संबंधित विभाग को डाकघरों और उप डाकघरों के माध्यम से मुफ्त पैन-आधार कनेक्शन प्रदान करने का निर्देश देते हैं और इस काम के लिए छह महीने का समय बढ़ाते हैं, तो कई लोगों की पीड़ा कम हो जाएगी .

केंद्र सरकार ने मंगलवार को पैन-आधार लिंक ( PAN – AADHAR LINK ) की अवधि समाप्त होने से तीन दिन पहले इसकी अवधि बढ़ाने की घोषणा की। हालांकि इसके शुल्क राहत में लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। यानि की लोगों जून 2023 तक एक हजार रुपये के साथ पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं।

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