कोयला तस्करी में CID जांच पर हाईकोर्ट की रोक, जितेन्द्र को थोड़ी राहत
बंगाल मिरर, एस सिंह : कोयला तस्करी मामले ( Coal Smuggling Case ) में कलकत्ता हाई कोर्ट से बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ( Jitendra Tiwari ) को राहत मिली है. न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने शुक्रवार को सीआईडी (CID ) जांच पर रोक लगा दी। उनके मुताबिक अभी सीआईडी जांच नहीं कर सकती है। निचली अदालत द्वारा दिया गया पूछताछ का आदेश भी निलंबित रहेगा। राज्य को बताना चाहिए कि जांच क्यों जरूरी है।











राज्य की खुफिया एजेंसी कोयला तस्करी मामले में जितेंद्र की भूमिका की जांच करना चाहती थी। पिछले साल 10 सितंबर को जितेंद्र को नोटिस जारी कर भवानी भवन (जहां सीआईडी का मुख्यालय है) में पेश होने को कहा गया था. लेकिन हाईकोर्ट ने नोटिस पर रोक लगा दी। इसके बाद राज्य ने न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए खंडपीठ का रूख किया। लेकिन राज्य की याचिका को भी खंडपीठ ने खारिज कर दिया। इस बार हाईकोर्ट ने सीआईडी की जांच पर ही रोक लगा दी।
आसनसोल के पास विभिन्न इलाकों में कोयले की तस्करी के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई पुलिस अधिकारियों को भी जांच के उद्देश्य से तलब किया गया था। सीआईडी सूत्रों के मुताबिक इस मामले में जितेंद्र का नाम सामने आ रहा है। इसलिए उन्हें तलब किया गया था। जितेंद्र को हाल ही में कंबल कांड में गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल जेल में है। ऐसे में कोयला मामले में आसनसोल के पूर्व मेयर को कुछ राहत मिली है।
- Asansol Gurudwara Prabandhak Committee चुनाव स्थगित, विवाद पर अध्यक्ष का पलटवार पार्षद को लिया आड़े हाथ
- দুর্গাপুরে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার পোস্টার ছেঁড়ার অভিযোগ, রাস্তা অবরোধ বিক্ষোভ
- প্রয়াত আসানসোল পুরনিগমের আইনি উপদেষ্টা মাধব বন্দোপাধ্যায়
- কুলটি থেকে শুরু বিজেপির ” পরিবর্তন যাত্রা”
- AMC Legal Advisor माधव बनर्जी का निधन





