West Bengal : CPVF समेत कौन नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, कौन बन सकते हैं प्रत्याशी पढ़ें
बंगाल मिरर, आसनसोल : राज्य में पंचायत चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। वहीं इस चुनाव में सरकारी तंत्र से जुड़े कौन लोग चुनाव लड़ सकते हैं या कौन उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। इसकी अधिसूचना राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग द्वारा जारी सूची के अनुसार सिविक पुलिस वोलिंटियर ( सीवीपीएफ), एमआर डीलर ( राशन डीलर ), शिक्षा मित्र, पंचायत कर संचालक, अस्थायी या संविदात्मक ग्रुप डी पंचायत कर्मी चुनाव नहीं लड़ पायेंगे। हालांकि ठेकेदार चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनके लिए शर्त है कि नामांकन के समय कोई ठेका उसके पास नहीं होना चाहिए। यदि ठेका मिला है और काम शुरू नहीं हुआ है तो काम छोड़ना पड़ेगा वहीं अगर काम चल रहा है, तो उसे पूरा करना होगा। नीचे तालिका देखें चुनाव आयोग की सूची















- Burnpur रामनवमी पर भव्य शोभायात्रा, जय श्रीराम के नारों से गूंजा शहर
- জামুড়িয়ার প্রার্থী হরেরাম সিংকে প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে করলেন সতর্ক, ছেলে লালবাতি গাড়িতে চেপে ঘুরছে, ক্ষুব্ধ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
- SAIL नए युग की शुरुआत: डॉ. अशोक कुमार पंडा संभालेंगे कमान
- Mamata Banerjee का आक्रामक रुख, SIR और चुनाव आयोग पर फिर बोला हमला, दंगा के लिए ठहराया जिम्मेदार
- রানিগঞ্জের জনসভায় আক্রমণাত্মক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় , রঘুনাথগঞ্জে বিজেপি দাঙ্গা করিয়েছে, এসআইআর নিয়ে কমিশনকে আবারও তোপ

