Abhishek Banerjee से CBI और ED कर सकती है पूछताछ, 25 लाख का जुर्माना, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अभिषेक
बंगाल मिरर, एस सिंह : कुंतल घोष पत्र मामले में अभिषेक बनर्जी से ईडी और सीबीआई पूछताछ कर सकती है। कलकत्ता हाई कोर्ट की जज अमृता सिन्हा ने गुरुवार को ऐसा आदेश दिया। दूसरे शब्दों में इस मामले में जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के पिछले आदेश को बरकरार रखा गया था. वहीं, कोर्ट ने कुंतल और अभिषेक का केस खारिज कर दिया। जस्टिस सिन्हा ने दोनों को 25 लाख रुपये जुर्माना और कुल 50 लाख रुपये भरने का आदेश दिया। जुर्माना को उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पास तत्काल जमा करने का निर्देश दिया गया है।
अभिषेक ने जस्टिस गंगोपाध्याय के पिछले फैसले पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने बुधवार को इसे खारिज कर दिया। जस्टिस सिन्हा ने गुरुवार को कहा, ‘सीबीआई और ईडी जांच जारी रखेगी। नौ जून को दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों को जांच के लिए अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी।
अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा ने आदेश दिया कि कुंतल घोष पत्र मामले में ईडी और सीबीआई तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक से पूछताछ कर सकती है. उसी के मद्देनजर अभिषेक सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
अभिषेक इन दिनों तृणमूल के नवजोआ कार्यक्रम के लिए दुर्गापुर में हैं। वहां उन्होंने हाईकोर्ट का निर्देश सुना। तृणमूल सूत्रों के मुताबिक तृणमूल महासचिव सुप्रीम कोर्ट जाने की सोच रहे हैं। मालूम हो कि उन्होंने दुर्गापुर के अपने वकीलों से एकतरफा चर्चा पूरी कर ली है। ठीक है, फैसले की कॉपी मिलने के बाद इसकी जांच की जाएगी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी जाएगी।