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Raju Jha Murder की CBI जांच नहीं, खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले पर लगाई रोक

राज्य सरकार ने सीबीआई जांच पर जताई आपत्ति, दावा पुलिस जांच अंतिम पड़ाव में

बंगाल मिरर, एस सिंह : दुर्गापुर के कोयला और होटल कारोबारी राजू झा हत्याकांड में फिलहाल सीबीआई जांच नहीं होगी। कलकत्ता उच्च न्यायलय के एकल पीठ के फैसले पर खंडपीठ ने रोक लगा दी है। राज्य सरकार द्वारा सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में याचिका दायर की गई थी। जिसके बाद मामले पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। बर्दवान के शक्तिगढ़ में कोयला कारोबारी राजू झा की हत्या की गई थी। मामले कीसीबीआइ जांच का निर्देश  कलकत्ता हाइकोर्ट की एकल पीठ ने दिया था। लेकिन सीबीआई को मामले के हस्तांतरण का पर्याप्त कारण न होने पर मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम व न्यायाधीश अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने इस पर रोक लगा दी है. उल्लेखनीय है कि 14 जून को मामले की सीबीआइ जांच का निर्देश कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश राजशेखर मंथा की एकल पीठ ने दिया था। एकल पीठ ने सभी दस्तावेजों को अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दिया गुरुवार को खंडपीठ ने कहा कि सीबीआइ जांच का पर्याप्त कारण नहीं है।

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राजू झा हत्याकांड की जांच का जिम्मा सीबीआइ को सौंपे जाने के निर्देश पर राज्य सरकार ने आपत्ति जतायी थी। उसका कहना था कि हत्याकांड की जांच लगभग पूरी हो गयी है। जांच के अंतिम पड़ाव में सीबीआइ को जांच का जिम्मा दिये जाने से समस्या होगी. हालांकि सिंगल बेंच ने कहा था कि कोयला व मवेशी तस्करी मामले की जांच सीबीआइ कर रही है. इनके साथ राजू झा की हत्या के तार जुड़ेहैं. इसलिए जांच का जिम्मा सीबीआइ को दिया जाना चाहिए। अदालत ने चार महीने के भीतर सीबीआइ को जांच कार्य पूरा करने का निर्देश दिया था। मामले की केस डायरी को सीबीआइ के एंटी करप्शन ब्रांच को देने के लिए भी कहा गया था. इसके बाद राज्य सरकार मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में गयी थी। गुरुवार को खंडपीठ ने सीबीआइ जांच के आदेश पर रोक लगा दी।



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