WBRERA : बिल्डर और ग्राहक के हित में, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा : प्रधान सचिव
CREDAI Asansol पश्चिम बंगाल रेरा के विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया
बंगाल मिरर, आसनसोल : ( Asansol News Today In Hindi ) क्रेडाई आसनसोल द्वारा आज आसनसोल क्लब में पश्चिम बंगाल रेरा के विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया एक समारोह में राज्य आवास विभाग के प्रधान सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर सेमिनार का उद्घाटन किया. वहां नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष संदीपन मुखोपाध्याय, विधि अधिकारी सोमा डे, आवास विभाग के संयुक्त सचिव देबाशीष घोष, क्रेडाई आसनसोल के अध्यक्ष सचिन रॉय, सचिव विनोद गुप्ता और अन्य थे। इस सेमिनार में बिल्डरों को इस नए कानून की जानकारी दी गई और इस नए कानून के मकसद के बारे में भी अवगत कराया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से हुए इस कार्यक्रम के दौरान बिल्डरों को स्टेट बैंक अधिकारियों ने यह जानकारी भी दी कि किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में बैंक से उनको किस तरह की मदद मिल सकती है और उसके लिए बिल्डरों को क्या-क्या करना होगा ।
इस मौके पर क्रेडाई आसनसोल के अध्यक्ष सचिन राय एवं सचिव बिनोद गुप्ता ने कहा कि आज इस सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें सभी बिल्डरों को इस नए कानून के बारे में जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि यह नया कानून क्रेताओं के लिए काफी फायदेमंद होगा क्योंकि अगर कोई बिल्डर समय पर क्रेता को घर बनाकर नहीं देता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान इस नए कानून में है इससे क्रेता की गाढ़ी कमाई का पैसा सुरक्षित रहेगा पहले बड़े शहरों में यह होता था कि कोई बिल्डर 3 साल का बोलकर 5 साल 10 साल बाद घर क्रेता को घर सौंपता था । जिससे क्रेताओं को काफी परेशानी होती थी लेकिन अब इस नए कानून से वैसा संभव नहीं हो पाएगा इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस नए कानून की वजह से जो संजीदा बिल्डर हैं उनको भी फायदा होगा उन्होंने कहा कि यह नया कानून क्रेता और बिल्डर दोनों के फायदे के लिए बनाया गया है
सेमिनार में बोलते हुए आवास विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि राज्य में 2016 में वेस्ट बंगाल रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया गया था. यह अधिनियम 29 जुलाई 2021 को लागू हुआ। यह प्राधिकरण और इसके कानून बताते हैं कि प्रमोटरों या रियल एस्टेट का कारोबार करने वालों को क्या करना चाहिए। वे क्या नहीं कर सकते. प्रमोटर को इस प्राधिकरण के साथ पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। उनका प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए. प्रमोटर को सभी गाइड लाइन का पालन करना होगा. फ्लैट खरीदने वालों के लिए भी फायदे हैं. जिस तरह प्रमोटर को अपना वादा निभाना होता है, उसी तरह फ्लैट खरीदने वाले को भी अपना वादा निभाना होता है। एक निश्चित अवधि के भीतर फ्लैट सौंपना होगा। उन्होंने कहा कि क्रेडाई सचिव बिनोद गुप्ता ने अपने भाषण में एक लाईन में इसे बताया है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, यानि बिल्डर ग्राहक को जो वादा करेंगे उसे पूरा करना होगा।
आवास विभाग के प्रधान सचिव, संयुक्त सचिव, डब्ल्यूबीआरईआरए के अध्यक्ष और अन्य ने सेमिनार में उपस्थित आसनसोल प्रमोटरों के विभिन्न सवालों के जवाब दिए और उन्हें इस नियामक प्राधिकरण और कानूनी वैधता के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर आसनसोल क्लब के अध्यक्ष सोमनाथ बिस्वाल क्रेडाई के हरि नारायण मिश्रा, हरिनारायण अग्रवाल, एसबीएफसीआई के जगदीश बागड़ी, मीठू शर्मा, सतपाल सिंह कीर, संचालन निखिलेश उपाध्याय ने किया।