ASANSOL

Cattle Smuggling Case दिल्ली ट्रांसफर करने पर नहीं हो सका फैसला

बंगाल मिरर, एस सिंह, आसनसोल : ( Asansol News In Hindi Today ) दो सप्ताह में दूसरी बार. गाय तस्करी मामले को दिल्ली ले जाने के ईडी के कदम को आसनसोल की एक विशेष सीबीआई अदालत ने फिर झटका दिया है। 19 अगस्त को ईडी के वकील अभिजीत भद्र से शनिवार को आसनसोल में सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने पूछताछ की। जज के सवाल का वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। 

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शनिवार को ईडी की अर्जी के आधार पर दो सत्रों में डेढ़ घंटे तक सुनवाई हुई. आख़िरकार जज ने ईडी के वकील को और समय दिया. उन्होंने इस दिन निर्देश दिया कि इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार 6 सितंबर को होगी.गौरतलब है कि 28 जुलाई को ईडी ने धारा 44(1/सी) के तहत मामले को आसनसोल में सीबीआई विशेष अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध दायर किया।

लेकिन पिछले 19 अगस्त की तरह आसनसोल में सीबीआई की विशेष अदालत में उस अर्जी की दूसरी सुनवाई के दिन भी केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक तरह से झटका दे दिया. इस दिन भी ईडी के वकील अभिजीत भद्र को सीबीआई की विशेष अदालत के जज राजेश चक्रवर्ती के सवाल का सामना करना पड़ा. जज ने पूछा कि केस को दिल्ली क्यों ट्रांसफर किया जाए.

वह जानना चाहते हैं कि ईडी को यह अधिकार किस कानून में और किसने दिया? क्या कोई मामला किसी केंद्रीय एजेंसी, किसी राज्य के पास ले जाया जा सकता है? पीएमएलए या धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामलों पर मुकदमा चलाने के लिए ईडी के लिए सरकारी आदेश या गजट अधिसूचना कहां है? उस समय ईडी के वकील ने अधिनियम की विभिन्न धाराओं का हवाला देते हुए याचिका के पक्ष में बहस करने की कोशिश की. न्यायाधीश ने अदालत कक्ष में धाराएँ पढ़ीं और इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहा। उत्तर कहाँ है? फिर ईडी के वकील यही जानकारी देते रहे। इसके अलावा उन्होंने जज से अपील करते हुए कहा कि आज के निर्देश में इस बात का जिक्र हो तो बेहतर होगा। जज ने  इसके बाद अनुव्रत के वकील शेखर कुंडू और सोमनाथ चटराज से बात की. बाद में जज राजेश चक्रवर्ती ने निर्देश दिया कि इस मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी.

अनुब्रत, उनकी बेटी, उनके पूर्व अंगरक्षक सहगल, इनामुल हक और बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार अब दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं, जिन्हें इस गौ तस्करी मामले में सबसे पहले सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार किया था।

बाद में वकील सोमनाथ चटराज ने कहा, मामले को आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत से दिल्ली स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था. आज उनकी सुनवाई का दूसरा दिन था. ईडी के वकील जज के सवालों का जवाब नहीं दे सके. इस मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी.

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Mr. Chandan | Senior News Editor Profile Mr. Chandan is a highly respected and seasoned Senior News Editor who brings over two decades (20+ years) of distinguished experience in the print media industry to the Bengal Mirror team. His extensive expertise is instrumental in upholding our commitment to quality, accuracy, and the #ThinkPositive journalistic standard.

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