Asansol CBI Court से गौ तस्करी के आरोपियों को बड़ा झटका
ED की याचिका मंजूर, अब दिल्ली में होगी मामले की सुनवाई
बंगाल मिरर, एस सिंह : आसनसोल सीबीआई कोर्ट में आखिरकार ईडी की याचिका मंजूर हो गई। इसके साथ ही गौ तस्करी मामले में अनुब्रत मंडल समेत सभी आरोपियों को बड़ा झटका लगा । बुधवार को मामले की तीसरी सुनवाई के बाद गौ तस्करी मामले की सुनवाई दिल्ली ले जाने पर मुहर लग गई। आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत ने गाय तस्करी मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने के ईडी के अनुरोध पर मुहर लगा दी। इस दिन न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने दो पन्नों का आदेश दिया. इसमें कहा गया कि 2005 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर मामले को दिल्ली के राउज कोर्ट में पीएमएलए कोर्ट में भेजा जा रहा है। इससे पहले 19 अगस्त और 2 सितंबर को आसनसोल में सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती की अदालत में इसकी सुनवाई हुई थी
बाद में ईडी के वकील अभिजीत भद्र ने कहा, मैंने आज 2005 का गजट नोटिफिकेशन कोर्ट को सौंपा. इसमें कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम या पीएमएलए मामलों में सभी शक्तियां ईडी को दी जा रही हैं। गौरतलब है कि 28 जुलाई को ईडी ने धारा 44(1/सी) के तहत मामले को आसनसोल में सीबीआई विशेष अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध दायर किया। अनुब्रत, उनकी बेटी, उनके पूर्व अंगरक्षक सहगल, इनामुल हक और बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार अब दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं, जिन्हें इस गौ तस्करी मामले में सबसे पहले सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार किया था।
अनुब्रत के वकील सोमनाथ चटराज ने कहा, मामले को आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत से ईडी ने दिल्ली स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था. तीसरे दिन की सुनवाई के बाद ईडी ने अर्जी पर मुहर लगा दी. दो पेज का ऑर्डर दिया गया है. इसे पढ़ने के बाद अगला कदम उठाया जाएगा।’ हालांकि, उन्होंने संकेत दिया कि निर्देश के खिलाफ हाई कोर्ट का रास्ता खुला है.
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