ASANSOL

Asansol Loksabha Election का नामांकन कल से, तैयारी पूरी

100 मीटर पहले रोक दिया जाएगा, जुलूस प्रत्याशी साथ पांच लोग ही जा पाएंगे

बंगाल मिरर, आसनसोल: आसनसोल लोकसभा चुनाव के लिए 18 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी । आज से प्रशासन की तरफ से उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है।  इस संदर्भ में कांग्रेस नेता प्रसेनजीत पुईतुंडी ने बताया कि कल से आसनसोल लोकसभा केंद्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो कि 25 अप्रैल तक चलेगी।  उन्होंने बताया कि परसों जिला शासक की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमे प्रशासन की तरफ से सभी राजनीतिक दलों को यह बता दिया गया था कि नामांकन को लेकर क्या नियम हैं। 

कांग्रेस नेता ने बताया कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक कोई भी प्रत्याशी अपने साथ लाखों समर्थक ला सकता है लेकिन नामांकन स्थल के 100 मीटर के अंदर प्रत्याशी के साथ सिर्फ 4 लोग यानी कुल 5 लोग नामांकन के लिए केंद्र के अंदर जा सकते हैं । इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नामांकन से पहले सभी प्रत्याशियों को अपना एफिडेविट तैयार करवा लेना होगा और चुनाव आयोग की तरफ से जो फॉर्म दिए गए हैं उनको सही तरीके से भरने को भी कहा गया है इसके साथ ही

उन्होंने कहा कि परसों जिला शासक की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उस बैठक में प्रत्याशियों की तरफ से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव के दौरान गाड़ियों के इस्तेमाल को लेकर एक मुद्दे की तरफ प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया था उन्होंने कहा कि प्रचार के दौरान हर के प्रत्याशी अनगिनत गाड़ियां इस्तेमाल कर सकता है लेकिन मतदान के दिन कोई प्रत्याशी कितनी गाड़ियां इस्तेमाल कर सकता है इस बात पर कश्मकश की स्थिति बनी हुई थी।

उन्होंने बताया कि परसों जो बैठक हुई थी उस बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया गया था उन्होंने चुनाव आयोग के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि उन नियमों में ही यह कहा गया है कि प्रचार के दौरान कोई भी प्रत्याशी कितनी ही गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकता है और यह सारा खर्चा हर एक प्रत्याशी को खर्च करने की जो आर्थिक सीमा तय की गई है उससे की जाएगी लेकिन मतदान के दिन हर एक प्रत्याशी के लिए कुछ निश्चित नियम है क्योंकि यह लोकसभा का चुनाव है

और एक-एक लोकसभा केंद्र के अंतर्गत सात विधानसभा आते हैं इसलिए प्रत्याशी को यह छूट दी गई है कि सात विधानसभा केदो में उसके समर्थक हर एक केंद्र में एक गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से हर एक प्रत्याशी को साथ विधानसभा केंद्र के हिसाब से उनके समर्थकों के लिए साथ गाड़ियों की मंजूरी दी गई है उनके समर्थक उसे विधानसभा क्षेत्र में ही उस गाड़ी को लेकर घूम सकते हैं इसके अलावा प्रत्याशी के लिए एक गाड़ी और प्रत्याशी के इलेक्शन एजेंट के लिए एक गाड़ी की अनुमति दी गई है

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