West Bengal

SSC Recruitment : हाईकोर्ट का बड़ा फैसला 25,753 नौकरियां रद, ब्याज समेत लौटाना होगा वेतन

बंगाल मिरर, कोलकाता : ( SSC Scam ) लोकसभा चुनाव के पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ( Calcutta High Court ) के न्यायमूर्ति देबांशु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने सोमवार को एसएससी मामले में फैसला सुनाया। 2016 की पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई है. इसके चलते 25 हजार 753 लोगों की नौकरियां रद्द हो गई हैं. कोर्ट ने कहा कि एसएससी पैनल की समयसीमा खत्म होने के बाद भी नौकरी पाने वालों को ब्याज समेत सैलरी लौटानी होगी. ब्याज दर 12 फीसदी सालाना होगी. कोर्ट ने चार हफ्ते के भीतर वेतन लौटाने को कहा. लोकसभा चुनाव के बीच एसएससी मामले में आए इस फैसले को राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

गौरतलब है कि एसएससी भर्ती प्रक्रिया की कई ओएमआर शीट या उत्तर पुस्तिकाएं पहले ही स्कूल सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी हैं। जो अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं, कोर्ट ने उन्हें जल्द अपलोड करने का निर्देश दिया. आयोग को ऐसी व्यवस्था भी करनी चाहिए ताकि लोग उत्तर पुस्तिका देख सकें. साथ ही कोर्ट ने कहा, सीबीआई इस मामले की जांच जारी रखेगी. यदि केंद्रीय एजेंसी अतिरिक्त रिक्तियां निकालना चाहती है तो वह संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी कर सकती है।सभी की नौकरी रद्द कर दी गई है, लेकिन एक व्यक्ति की नौकरी बाकी है. सोमा दास नामक नौकरी चाहने वाली महिला कैंसर से पीड़ित है। हाईकोर्ट की विशेष पीठ ने मानवीय आधार पर उनका नियोजन रद्द नहीं किया.

पिछले कुछ सालों में एसएससी भर्ती ‘भ्रष्टाचार’ मामले ने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है. इस मामले में सबसे पहले हाईकोर्ट के तत्कालीन जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश दिया था. डिविजन बेंच में भी उस आदेश को बरकरार रखा गया है. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया. वहां से मामले वापस हाईकोर्ट भेज दिए जाते हैं। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट की विशेष पीठ को मई तक सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने को कहा. साढ़े तीन महीने में सुनवाई पूरी हुई. कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया. जस्टिस बसाक ने कोर्ट में 281 पन्नों का फैसला पढ़ा।

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