ASANSOL

ECL जीएम और कोयला कारोबारी को नहीं मिली बेल

बंगाल मिरर, एस सिंह, आसनसोल : ( Asansol News Today ) कोयला तस्करी ( Coal Smiggling Case ) में गिरफ्तार ईसीएल महाप्रबंधक नरेश कुमार साहा और कोयला कारोबारी की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया। जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीबीआई विशेष कोर्ट के न्यायधीश ने जमानत याचिका नामंजूर करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। उल्लेखनीय है कि कोयला तस्करी के मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ईसीएल के काजोड़ा एरिया के पूर्व जीएम नरेश कुमार साहा और कोयला कारोबारी अश्विनी यादव को गिरफ्तार किया था । 


गौरतलब  है कि ( Coal Smuggling Case) आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत 21 मई  को कोयला तस्करी मामले में आरोप तय करने की तारीख तय थी। लेकिन इस दिन 3 आरोपियों के अनुपस्थित रहने के कारण इस मामले का आरोप गठित नहीं हो सका. आखिरकार आज सुनवाई के अंत में जज राजेश चक्रवर्ती ने आदेश दिया कि इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी. उस दिन सीबीआई को आरोप तय करने को कहा गया है. इसके अलावा, न्यायाधीश ने आरोप पत्र में नामित सभी लोगों को उस दिन उपस्थित रहने का आदेश दिया। गौरतलब है कि इस मामले की चार्जशीट में 43 आरोपियों के नाम हैं. सीबीआई जांच अधिकारी उमेश कुमार सिंह, कई वकील और अन्य लोग मंगलवार सुबह आसनसोल सीबीआई विशेष कानून अदालत में उपस्थित थे

इस बीच इस दिन कई आरोपियों के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि उन्हें इस केस की कॉपी अभी तक सीबीआई से नहीं मिली है. इसके अलावा, आरोप पत्र में नामित 43 आरोपियों में से जयदेव मंडल और नारायण नंदा उस दिन अदालत में उपस्थित नहीं हुए। उनके वकीलों ने कहा कि वे चिकित्सा कारणों से उपस्थित नहीं हो सके। अगला दिन 3 जुलाई को निर्धारित है।

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