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Anubrata Mondal को सीबीआई के मामले में मिली बेल, पर…

बंगाल मिरर, विशेष संवाददाता : बीरभूम के तृणमूल नेता अणुव्रत मंडल को गाय तस्करी मामले में जमानत मिल गई है ।  मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जमानत मामले पर सुनवाई हुई।  सुनवाई के बाद, बीरभूम तृणमूल नेता को न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने जमानत दे दी। अणुव्रत को सीबीआई केस में जमानत मिल गई है। लेकिन फिलहाल वह तिहाड़ से बाहर नहीं आ पायेंगे। 

file photo

अणुव्रत को अगस्त 2022 के अगस्त में बीरभूम के नीचुपट्टी इलाके में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। सबसे पहले सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया. केष्टो को आसनसोल सुधार गृह में रखा गया था। बाद में तृणमूल नेता को तिहाड़ जेल ले जाया गया. तब से तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन्हें उसी साल नवंबर में ईडी ने  भी गिरफ्तार किया था।

अणुव्रत ने सीबीआई मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उस मामले की सुनवाई में उनके वकील ने सवाल करते हुए बार-बार कहा, गौ तस्करी मामले में अन्य आरोपियों को बरी किया जा रहा है. लेकिन उनके मुवक्किल को हिरासत में लिया जा रहा है. केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अग्रिम जमानत का बार-बार विरोध किया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि अणुव्रत इस मामले में मुख्य आरोपी है. अगर जमानत दी गई तो वह सबूत नष्ट कर सकता है।’ इस वजह से बीरभूम के तृणमूल नेता की जमानत कई बार खारिज हो चुकी है। सीबीआई के मामले में जमानत मिलने के बाद भी ईडी के मामले में जमानत न मिलने के कारण वह जेल से बाहर नहीं आ पायेंगे। 

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One thought on “Anubrata Mondal को सीबीआई के मामले में मिली बेल, पर…

  • Morris Dcruze

    This man is a die hard criminal should be sentenced to life. Commited numerous murders people of Birbhum live under his terror

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