Asansol CBI कोर्ट में कोयला तस्करी के आरोप तय करने को मिली फिर एक तारीख
50 में से लाला समेत 49 आरोपित रहे उपस्थित, सिर्फ एक नहीं आया
बंगाल मिरर, एस सिंह, आसनसोल : कोयला तस्करी मामले के आरोप तय करने में फिर नई तारीख मिल गई है. इस मामले में आसनसोल सीबीआई कोर्ट शुक्रवार को आरोप तय करने वाली थी. पर वह नहीं हुआ। इसका कारण आरोपपत्र में नामित 50 आरोपियों में से सिर्फ एक का अदालत में उपस्थित न होने से मामला की सुनवाई नहीं हो पाई। कोर्ट सूत्रों के मुताबिक उसका नाम समशेर हुसैन है. उनके वकील ने उस दिन कोर्ट में कहा, मेरा मुवक्किल शारीरिक रूप से बीमार है. इसलिए वह उपस्थित नहीं हो सके उन्होंने आरोप पत्र में एक निजी कंपनी की ओर से अपने लिक्विडेशन के लिए भी आवेदन किया था।
उन्होंने आवेदन में कहा, यह कंपनी लिक्विडेशन में चली गयी है. इस संबंध में अदालत को सूचित करने के लिए कुछ है। उनकी अर्जी कोर्ट ने स्वीकार कर ली. कुल मिलाकर इस दिन इस मामले पर कोई सवाल-जवाब या सुनवाई नहीं हुई. आखिरकार आसनसोल सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज राजेश चक्रवर्ती ने निर्देश दिया कि मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी. उस दिन जज ने सीबीआई को इस मामले में आरोप तय करने का निर्देश दिया साथ ही सभी को उस दिन कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. साथ ही न्यायाधीश ने आदेश दिया कि निजी कंपनी के लिक्विडेशन के आवेदन पर उस दिन सुनवाई की जायेगी.
साथ ही आरोपपत्र में नामित मामले के सभी दस्तावेज उनके वकीलों को दे दिये गये. पिछली सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से वकीलों ने आरोप पत्र की प्रतियों के लिए आवेदन किया था। आख़िरकार आज दे दिया गया. सीबीआई कोर्ट सूत्रों के मुताबिक, आज कोर्ट में अनूप माजी उर्फ लाला समेत कुल 49 लोग मौजूद थे। आसनसोल कोर्ट के दो वकील शेखर कुंडू और सोमनाथ चटराज ने कहा कि हालांकि आज आरोप तय होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जज ने निर्देश दिया कि मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी. पहले इस मामले का चार्ज तीन जुलाई को गठित होना था. लेकिन उस दिन दो कोयला व्यापारियों तारकेश्वर मंडल और मो. शकील की गैरमौजूदगी के कारण यह संभव नहीं हो सका। इन दोनों का नाम सीबीआई द्वारा दायर दूसरे पूरक आरोप पत्र में है।