Asansol में कोयला जलाने पर देना होगा जुर्माना देना !
बंगाल मिरर, आसनसोल : आसनसोल नगरनिगम इलाके में कोयला जलाते हैं, तो आपको जुर्माना देना होगा। जुर्माना 500 से 5000 रुपये तक होगा। आसनसोल नगर निगम जल्द यह नियम लागू कर देगी। यह नियम होटल, मिठाई की दुकानों या अन्य जगहों पर भी लागू होगा। इसी तरह अगर आप सूखी पत्तियों में आग लगाते हैं तो आपको 50 रुपये का जुर्माना देना होगा। चेयरमैन अमर चट्टोपाध्याय ने कहा कि कोई भी नागरिक इस तरह की शिकायत नगर निगम विशेष ईमेल या फोन नंबर पर दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर नगर निगम बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया जा चुका है। अगले महीने की बैठक में इसे लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और फिर इसे लागू कर दिया जाएगा।




हमने प्रदूषण को रोकने के लिए कई उपाय किये हैं। जिसके कारण अब हम काफी आगे हैं और केंद्र सरकार से इसके लिए आर्थिक पुरस्कार भी मिला है। प्रदूषण नियंत्रण के मामले में हम देश में 35वें स्थान पर थे, अब 22वें स्थान पर आ गये हैं।आसनसोल नगरनिगम के आसनसोल एवं बर्नपुर, कुल्टी, जामुड़िया, रानीगंज में कच्चे कोयले को जलाने की प्रवृत्ति है, इसके अलावा, कई मिठाई की दुकानें, होटल, विभिन्न खाद्य दुकानें, यहां तक कि लाज भी खाना पकाने के लिए कच्चे कोयले को जलाते हैं। इसके कारण हवा में प्रदूषण फैलाता है। हालांकि, पर्यावरण प्रेमी नगरनिगम के इस फैसले से खुश हैं। उनका मानना है कि अगर यह मुद्दा लागू हुआ तो यह निश्चित रूप से शहर के लिए बहुत उपयोगी होगा।
वहीं छोटे होटल या मिठाई दुकानदारों का कहना है कि जब बड़े ईंट भट्ठों में कोयला जलाया जा रहा है और प्रदूषण हो रहा है तो नगर निगम उनके लिए क्या कदम उठाएगा । यह उन्हें तय करना चाहिए। कई जगहों पर जब सड़कों पर बिटुमिन या पिच लगाया जाता है तो कोयले की आग से पिच पिघलाई जाती है। सरकारी कार्य के दौरान ठेकेदार यह कैसे करते हैं? अगर हम अपने दुकान में रसोई गैस का उपयोग करना चाहते हैं, तो दुकान या होटल, रेस्तरां चलाना संभव नहीं है। लाभ तो दूर, बड़ा नुकसान होगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से सुदीप भट्टाचार्य ने कहा कि यह बहुत अच्छी पहल होगी। उन्होंने कहा कि फुटपाथ पर छोटा-मोटा कारोबार करने वाले सैकड़ों लोगों को पहले ही विशेष भट्टियां मुहैया करायी गयी हैं,। जहां कोयला नहीं जलाया जाना चाहिए।