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ट्रेड यूनियनों में पद से रिटायर्ड को हटाने का आदेश, मांगी सही जानकारी

बंगाल मिरर, एस सिंह :: पश्चिम बंगाल सरकार के ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार कार्यालय ने सभी ट्रेड यूनियनों को एक नोटिस जारी कर उनके कार्यालय पदाधिकारियों की सही जानकारी मांगी है। नोटिस में कहा गया है कि कुछ ट्रेड यूनियनें वार्षिक रिटर्न में त्रुटिपूर्ण और गैरकानूनी विवरण प्रस्तुत कर रही हैं, खासकर अपने कार्यालय पदाधिकारियों के बारे में।
ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 की धारा 22 के उप-खंड 2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में सेवानिवृत्त कर्मचारी ट्रेड यूनियन में कार्यालय का पद धारण करने से वंचित हैं। केवल एक मानद सदस्य के रूप में, एक बाहरी व्यक्ति कार्यकारी समिति के पद के लिए विचार किया जा सकता है।


इस प्रावधान के मद्देनजर, कोई भी व्यक्ति उस पद पर नहीं रह सकता या निर्वाचित या नामित होने के लिए अयोग्य हो जाएगा, जहां पंजीकृत ट्रेड यूनियन संगठित क्षेत्र से संबंधित है, या कार्यकारी समिति के सचिव या कोषाध्यक्ष, या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य वित्तीय अधिकारी का पद, चाहे उसे किसी भी नाम से बुलाया जाए, यदि वह रोजगार में नहीं है।
यह नोटिस ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार पश्चिम बंगाल ने जारी किया है।

इस आदेश के बाद से ट्रेड यूनियन में खलबली मची हुई है खास करके जो राज्य की सत्ताधारी दल की विपक्षी दल के विचारधारा केट्रेड यूनियन है उनमें बड़ी संख्या में ऐसे नेता है जो कि वर्षों से पद पर बने हुए हैं वहीं काफी ऐसे हैं जो ना ही किसी औद्योगिक संस्थान में है लेकिन फिर भी पद पर हैं। अब देखना है यह आदेश लागू होता है या सिर्फ कागजों तक सीमित रहता है।

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