West Bengal

अवैध कोयला तस्करी मामले में लाला को झटका !

बंगाल मिरर, एस सिंह : पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित अवैध कोयला खनन और तस्करी मामले में मुख्य अभियुक्त अनुप माजी उर्फ लाला माजी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को सख्ती से खारिज कर दिया, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। यह मामला न केवल कोयला तस्करी बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग और राजनीतिक-नौकरशाही गठजोड़ के आरोपों के कारण सुर्खियों में है।

lala file photo

क्या है मामला?

लाला माजी पर आरोप है कि उन्होंने अवैध कोयला खनन और तस्करी के जरिए 1000 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित की। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उन्हें इस मामले में मुख्य अभियुक्त बनाया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की और 163 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की। ईडी का दावा है कि यह संपत्ति कोयला तस्करी से कमाए गए काले धन से खरीदी गई थी।

पूछताछ में असंतोषजनक जवाब

सीबीआई और ईडी ने लाला माजी को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया। लाला ने अपनी संपत्तियों के स्रोत के बारे में कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए, लेकिन ईडी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई। इसके बाद ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मामला दर्ज किया। लाला द्वारा दायर जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं और जांच को प्रभावित करने की आशंका है।

जमानत खारिज, गिरफ्तारी की आशंका बढ़ी

जमानत याचिका खारिज होने के बाद लाला माजी की गिरफ्तारी की संभावना और मजबूत हो गई है। सूत्रों के अनुसार, ईडी उनकी अन्य संपत्तियों को भी चिह्नित कर सकती है। जांच एजेंसियां इस मामले को गहराई से खंगाल रही हैं, क्योंकि इसमें पश्चिम बंगाल की राजनीति और नौकरशाही से जुड़े बड़े नामों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है।

आरोपों का दायरा

सीबीआई की चार्जशीट में लाला माजी सहित 49 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। इनमें कोलियरी मैनेजर, सुरक्षा कर्मी और स्थानीय व्यापारी शामिल हैं। ईडी ने पहले भी लाला और उनके सहयोगियों के 56 परिसरों की तलाशी लेकर 181.24 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। जांच में हवाला लेनदेन और अवैध रिश्वत के सबूत भी सामने आए हैं।

राजनीतिक कनेक्शन की जांच

यह मामला पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से जुड़े कुछ बड़े नेताओं तक पहुंच सकता है। ईडी ने पहले ही आठ आईपीएस अधिकारियों को तलब किया था, जिनके लाला माजी के साथ संबंध होने के सबूत मिले हैं। एक डायरी में एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को 8 करोड़ रुपये देने की बात सामने आई थी, जिसकी जांच चल रही है।

आगे क्या?

लाला माजी की जमानत याचिका खारिज होने से जांच एजेंसियों को और सख्ती बरतने का मौका मिला है। यह मामला न केवल अवैध कोयला तस्करी बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के बड़े नेटवर्क को उजागर कर सकता है। स्थानीय लोग और राजनीतिक हलके इस मामले पर करीब से नजर रखे हुए हैं, क्योंकि इसके परिणाम पश्चिम बंगाल की सियासत पर गहरा असर डाल सकते हैं।

News Editor

Mr. Chandan | Senior News Editor Profile Mr. Chandan is a highly respected and seasoned Senior News Editor who brings over two decades (20+ years) of distinguished experience in the print media industry to the Bengal Mirror team. His extensive expertise is instrumental in upholding our commitment to quality, accuracy, and the #ThinkPositive journalistic standard.

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