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Railway VIP या इमरजेंसी कोटा के नियम में बड़ा बदलाव, वरना टिकट नहीं होगा कन्फर्म

बंगाल मिरर, विशेष संवाददाता : वीआईपी हों या नहीं, रेलवे अब आपातकालीन कोटे में टिकट जब चाहे स्वीकृत नहीं कर पाएगा। अब से, इस कोटे में टिकट पाने के लिए, आपको निर्धारित यात्रा से कम से कम एक दिन पहले आवेदन करना होगा। इसका एकमात्र उद्देश्य समय पर आरक्षण चार्ट तैयार करना और यात्रियों की परेशानी कम करना है।

Confirm Ticket Cancellation Charges

पूर्व रेलवे के प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (प्रिंसिपल सीसीएम) उदय शंकर झा ने बताया कि अब आरक्षण चार्ट ट्रेन के प्रस्थान से आठ घंटे पहले प्रकाशित किया जा रहा है, जिसे पहले से तैयार करना होगा। एसीएम (आरक्षण) यह विचार करने के बाद निर्णय लेते हैं कि आपातकालीन या वीआईपी कोटे में टिकटों के लिए कितना आवेदन स्वीकार्य है। किसी विशेष ट्रेन के मामले में, यह कोटा 2 प्रतिशत से 3 प्रतिशत होता है।

 परिणामस्वरूप, यदि आपातकालीन कोटे के लिए अनुरोध पहले से प्राप्त नहीं होता है, तो उसे स्वीकृत नहीं किया जाएगा। दरअसल, भारतीय रेलवे इस संबंध में सख्त नियम लागू करने जा रहा है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि यह कदम चिकित्सा आपात स्थिति, रेल कर्मचारियों या वीआईपी के लिए आरक्षित आपातकालीन कोटे के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। क्योंकि, अंतिम समय में भीड़ होने पर आरक्षण चार्ट बनने में देरी होती है, जिससे

वेटिंग टिकटों की पुष्टि प्रभावित होती है। प्रिंसिपल सीसीएम के अनुसार, “यात्रियों की सुविधा के लिए चार्ट पहले से तैयार किया जा रहा है। कई यात्री दो सौ किलोमीटर दूर से ट्रेन पकड़ने आते हैं। उन्हें पहले ही पता चल जाएगा कि टिकट कन्फर्म हुआ है या नहीं। इससे उन्हें स्टेशन आने पर अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।”

रेलवे ने कहा है कि मध्यरात्रि 12 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच प्रस्थान करने वाली ट्रेनों की सूची पिछले दिन रात 9 बजे तक तैयार कर ली जाएगी। उस ट्रेन के आपातकालीन कोटे में टिकट के लिए आवेदन पिछले दिन दोपहर 12 बजे तक जमा करना होगा। दोपहर 2:01 बजे से रात 11:59 बजे के बीच प्रस्थान करने वाली ट्रेनों के मामले में, आपातकालीन कोटे के लिए आवेदन पिछले दिन शाम 4 बजे तक जमा करना होगा। निर्दिष्ट समय के बाद किए गए अनुरोध व्यावहारिक रूप से स्वीकार नहीं किए जाएँगे। इसके अलावा, अगर रविवार या छुट्टी का दिन हो, तो आवेदन पिछले कार्यदिवस को ही निर्धारित समय के भीतर जमा कर देना चाहिए।

रेलवे आरक्षण शाखा ने कहा है कि विभिन्न वीआईपी, रेलवे अधिकारियों और अन्य विभागों के अधिकारियों की ओर से आपातकालीन कोटे में टिकटों के लिए काफी अनुरोध आते हैं। यथासंभव विचार करने के बाद ही स्वीकृति दी जाती है। अब रेल मंत्रालय की सलाह है कि सभी को इस समय-सीमा का पालन करना चाहिए, ताकि आम यात्रियों की परेशानी कम हो और ट्रेन समय पर रवाना हो। इसके साथ ही, इन आवेदनों को आगे बढ़ाने वालों को आवेदक की पहचान और उद्देश्य की पुष्टि करने की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए।

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