Changes From 1st November 2025 : AADHAR, बैंकिंग से लेकर जीएसटी तक, आपकी जेब पर डालेंगे असर
बंगाल मिरर, विशेष संवाददाता,1 नवंबर 2025: नवंबर का महीना शुरू होते ही भारत में कई बड़े वित्तीय बदलाव लागू हो रहे हैं। आधार कार्ड अपडेट, बैंक नामांकन, पेंशन प्रमाण-पत्र, जीएसटी स्लैब, एसबीआई कार्ड शुल्क, एलपीजी सिलेंडर कीमतें और एनपीएस से यूपीएस स्विच की समय सीमा जैसे मुद्दों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। ये बदलाव आम आदमी की दैनिक जीवनशैली और वित्तीय योजना को प्रभावित करेंगे। आइए जानते हैं इनकी पूरी जानकारी:













आधार अपडेट में फीस वृद्धि: बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट फ्री
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने बच्चों के आधार कार्ड के बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये की फीस माफ कर दी है। यह छूट एक साल तक लागू रहेगी, यानी अक्टूबर 2026 तक। वयस्कों के लिए नाम, जन्मतिथि, पता या मोबाइल नंबर जैसे गैर-बायोमेट्रिक विवरण अपडेट करने की फीस 75 रुपये रहेगी, जबकि फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन जैसे बायोमेट्रिक बदलाव के लिए 125 रुपये लगेंगे। अब नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर को ऑनलाइन अपडेट किया जा सकेगा, बिना कोई दस्तावेज अपलोड किए। यह बदलाव आधार धारकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाएगा। 0 3 4
बैंक नामांकन नियमों में बड़ा बदलाव: अब एक अकाउंट के लिए 4 नॉमिनी
1 नवंबर से बैंक ग्राहक अपने एक ही अकाउंट, लॉकर या सेफ कस्टडी आइटम के लिए चार लोगों को नॉमिनी बना सकेंगे। पहले यह सुविधा केवल एक व्यक्ति तक सीमित थी। इस नए नियम का उद्देश्य परिवारों के लिए आपात स्थिति में फंड्स तक पहुंच आसान बनाना और मालिकाना हक के विवादों से बचाव करना है। नॉमिनी जोड़ने या बदलने की प्रक्रिया को भी सरल किया गया है, और ग्राहक शेयर प्रतिशत व उत्तराधिकार क्रम भी निर्दिष्ट कर सकेंगे। बैंक ग्राहकों को इस सुविधा की जानकारी दी जाएगी, लेकिन नामांकन वैकल्पिक रहेगा। 0 1 10
पेंशनभोगियों के लिए अनिवार्य: जीवन प्रमाण-पत्र जमा करें
सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों को अपनी वार्षिक जीवन प्रमाण-पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) 1 से 30 नवंबर तक जमा करनी होगी। यह काम बैंक शाखा में जाकर या ऑनलाइन जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। समय सीमा मिस करने पर पेंशन भुगतान में देरी हो सकती है या इसे बंद भी किया जा सकता है। यह कदम पेंशन वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया है। 2 4 6
नए जीएसटी स्लैब: चार की जगह दो स्लैब, लग्जरी गुड्स पर 40%
1 नवंबर से जीएसटी प्रणाली में बड़ा सुधार हो रहा है। पुराना चार-स्लैब सिस्टम (5%, 12%, 18% और 28%) हटाकर नया दो-स्लैब सिस्टम (5% और 18%) लागू हो जाएगा। 12% और 28% स्लैब समाप्त हो जाएंगे, जबकि लग्जरी और सिन गुड्स (जैसे शराब, तंबाकू) पर विशेष दर 40% लगेगी। इसके अलावा, छोटे व्यवसायों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। यह कदम भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को सरल और कुशल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। 2 3 5
एनपीएस से यूपीएस स्विच की समय सीमा बढ़ी: 30 नवंबर तक मौका
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में स्विच करने की समय सीमा 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। यह विस्तार कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजना की समीक्षा करने और निर्णय लेने के लिए अतिरिक्त समय देगा। यूपीएस स्कीम गारंटीड पेंशन प्रदान करती है, जो एनपीएस की मार्केट-लिंक्ड प्रकृति से अलग है। 0 1 9
एसबीआई कार्ड यूजर्स सावधान: थर्ड-पार्टी ऐप्स पर 1% फीस
एसबीआई कार्ड धारकों के लिए 1 नवंबर से नए शुल्क लागू हो रहे हैं। मोबिक्विक, क्रेड जैसे थर्ड-पार्टी ऐप्स के जरिए शिक्षा संबंधी भुगतान पर 1% फीस लगेगी। साथ ही, एसबीआई कार्ड से डिजिटल वॉलेट में 1,000 रुपये से अधिक लोड करने पर भी 1% शुल्क देना होगा। यह बदलाव डिजिटल भुगतान आदतों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए कार्ड यूजर्स को अपनी ट्रांजेक्शन योजनाएं समायोजित करनी चाहिए। 0 2 5
एलपीजी सिलेंडर कीमतों में बदलाव की संभावना
भारत में सरकारी तेल विपणन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें संशोधित करती हैं। इसलिए, 1 नवंबर 2025 को नई दरें घोषित की जाएंगी। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल कीमतों और मुद्रा विनिमय दरों के आधार पर यह बढ़ोतरी या कमी हो सकती है। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक ऐप या वेबसाइट से अपडेट चेक करें।
ये बदलाव वित्त मंत्रालय, आरबीआई, यूआईडीएआई और जीएसटी काउंसिल के हालिया फैसलों पर आधारित हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये सुधार प्रक्रियाओं को डिजिटल और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने की दिशा में कदम हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को इनकी जानकारी रखना जरूरी है ताकि कोई असुविधा न हो। अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभागों की आधिकारिक वेबसाइट्स देखें।
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