SIR 2025 : Draft List में अपना नाम कैसे चेक करें ? नाम न होने पर क्या करें
बंगाल मिरर, आसनसोल :चुनाव आयोग ने प्रारूप मतदाता सूची (Draft Voter List) को लेकर आम जनता के मन में उठने वाले सवालों के जवाब दिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि लोग अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं और नाम न होने की स्थिति में उन्हें क्या कदम उठाने होंगे।














अपना नाम कैसे चेक करें?
चुनाव आयोग के अनुसार, प्रारूप मतदाता सूची voters.eci.gov.in और wbceo.wb.gov.in वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। इसके अलावा, मतदाता ECINET मोबाइल ऐप के जरिए भी लिस्ट देख सकते हैं।आयोग ने बताया कि आप अपने क्षेत्र के बीएलओ (BLO) से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आठ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी, जहाँ से आप यह पता लगा सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में शामिल है या नहीं।
नाम न होने पर क्या करें?
यदि प्रारूप मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है, तो आपको फॉर्म 6 का एनेक्सर 4 (Annexure 4) भरकर जमा करना होगा।17 दिसंबर से शुरू होगी सुनवाईआयोग ने बताया कि 17 दिसंबर से सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होगी। इस सुनवाई में केवल उन लोगों को बुलाया जाएगा, जिनका नाम 2002 और 2025 की डेटा मैपिंग (Mapping) के दौरान नहीं मिला है, या जिनके द्वारा जमा की गई जानकारी में कोई त्रुटि पाई गई है।
किन्हें और कैसे बुलाया जाएगा?
एक अहम सवाल के जवाब में आयोग ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म (Enumeration Form) में 2002 से जुड़ा हिस्सा नहीं भरा था, उन सभी को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा।सुनवाई के लिए बुलाने की प्रक्रिया पर आयोग ने कहा कि इसके लिए फोन, एसएमएस या स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके बजाय, बीएलओ (BLO) खुद घर-घर जाकर सुनवाई का नोटिस पहुंचाएंगे।
