Asansol : होल्डिंग टैक्स पर 20% की छूट
बंगाल मिरर, आसनसोल:आसनसोल नगर निगम (AMC) प्रशासन ने शहरवासियों को बड़ी राहत देते हुए बकाया प्रॉपर्टी टैक्स (पुरकर) की वसूली के लिए एक विशेष छूट योजना की घोषणा की है। गुरुवार को नगर निगम मुख्यालय में आयोजित बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो भी नागरिक 31 मार्च 2026 तक अपना बकाया टैक्स जमा करेंगे, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।बोर्ड बैठक में लिए गए अहम फैसलेनगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी की अध्यक्षता में आयोजित इस मासिक बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। बैठक में नगर निगम कमिश्नर एकम जे. सिंह, एमएमआईसी गुरुदास (रकेट) चटर्जी, विभिन्न बोरो चेयरमैन और पार्षद उपस्थित रहे। इस दौरान शहर में 100 से अधिक नक्शों (Plans) और योजनाओं को मंजूरी दी गई।















घर बैठे टैक्स जमा करने की सुविधा
चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने मीडिया को बताया कि:> “यदि नगर निगम क्षेत्र के निवासी, कारखाने के मालिक या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के संचालक 31 मार्च तक अपना बकाया भुगतान करते हैं, तो उन्हें कुल राशि पर 20% की छूट मिलेगी। हालांकि इससे नगर निगम के राजस्व पर थोड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य आम जनता को लाभ पहुँचाना और बकायेदारों को राहत देना है।”> उन्होंने यह भी घोषणा की कि टैक्स वसूली को सरल बनाने के लिए नगर निगम द्वारा विभिन्न इलाकों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। नागरिक इन कैंपों में जाकर या सीधे नगर निगम कार्यालय में अपना टैक्स जमा कर सकते हैं।
सर्वांगीण विकास पर जोर
मेयर परिषद के सदस्य (MMIC) गुरुदास चटर्जी ने कहा कि टैक्स में छूट देने के फैसले के साथ-साथ बैठक में पूरे आसनसोल क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई है। नगर निगम का लक्ष्य है कि वित्तीय वर्ष के अंत तक अधिक से अधिक विकास परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जाए।


