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धोखाधड़ी में रघुनाथ को जमानत नहीं मिली

बंगाल मिरर, एस सिंह (क्राइम रिपोर्टर) आसनसोल : आसनसोल एक करोड़ 7 लाख के गबन मामले में सलाखों के पीछे शहर के नामी व्यवसायी रघुनाथ प्रसाद की गुरुवार को भी आसनसोल सीजीएम अदालत में ज़मानत की अर्ज़ी नामंजूर हो गयी। उनहे 14 दिन के लिए फिर से आसनसोल जेल भेज दिया गया। उन्हे आसनसोल साउथ थाना पुलिस ने 11 सितम्बर 2020 को उनके हिल व्यू आवास से गिरफ्तार किया था ।

मुर्गासाल निवासी सुरेश प्रसाद साव की ओर से दर्ज़ प्राथमिकी में कहा गया है कि आरोपित का रामबन्धु तालाब इलाका में एक सम्पति थी । जिसको उसने एक बैंक को गिरवी रख कर ऋण लिया था । फिर उस सम्पति को उसने शिकायतकर्ता को बिक्री करने का अनुबंध कर 28 दिसंबर 2019 को 1 करोड़ 7 लाख रुपया ले लिया एवं सम्पति भी नहीं दी तथा पूरी रकम डकार गया।

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