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हाईकोर्ट से ममता सरकार को झटका

एम्फन के राहत आवंटन में हुई धांधली के आरोप की जांच कैग ही करेगी


बंंगाल मिरर, राज्य ब््यूरो कोलकाता : हाईकोर्ट से ममता सरकार को झटका । कलकत्ता हाईकोर्ट CALCUTTA HIGHCOURT ने राज्य सरकार की अर्जी खारिज करते हुए फिर साफ किया कि चक्रवाती तूफान ‘एम्फन AMPHUN के राहत आवंटन में हुई धांधली की जांच कैग CAG ही करेगी। मुख्य न्यायाधीश की अगुआई वाली पीठ ने यह भी साफ कर दिया कि इस मामले में राज्य सरकार को और समय नहीं दिया जाएगा। राहत आवंटन में धांधली को लेकर दक्षिण 24 परगना कृषक संगठन की ओर से हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया गया था। भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने भी मामला किया था।

आरोप है कि राहत आवंटन के फंड में हेराफेरी की गई। जिन जगहों पर चक्रवात से नुकसान पहुंचा ही नहीं, वहां भी सत्तारूढ़ दल के नेता-कार्यकर्ताओं ने अपने लोगों में राहत वंटन किया।

Calcutta highcourt file photo
सरकार को जमा करना होगा हलफनामा


हलफनामा दाखिल कर अपना रूख साफ करना होगा
हाईकोर्ट ने कहा कि जिन लोगों को राहत मिली है, उसकी एक सूची तैयार करनी होगी। सभी क्षतिग्रस्तों को राहत मिली है या नहीं, यह भी बताना होगा। राहत आवंटन में हुए भ्रष्टाचार में जो सरकारी अधिकारी लिप्त हैं, उन्हें ढूंढकर निकालना होगा और उनके खिलाफ राज्य प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है, इसकी भी जानकारी देनी होगी।

राज्य सरकार को इस बाबत हलफनामा दाखिल कर अपना रूख साफ करना होगा।
मई में आए चक्रवाती तूफान से काफी क्षति पहुंची थी
गौरतलब है कि गत मई महीने में बंगाल में आए चक्रवाती तूफान से काफी क्षति पहुंची थी। सबसे ज्यादा नुकसान दक्षिण 24 परगना जिले में हुआ था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चक्रवात पीडि़तों की मदद के लिए राहत की घोषणा की थी। प्रभावितों द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर उन्हें राहत मुहैया करने का प्रावधान था।


विरोधी राजनीतिक दलों का व्यापक धांधली का आरोप


जिनके घर को तूफान से व्यापक रूप से क्षति पहुंची थी, उन्हें 20,000 रुपये का मुआवजा देने की बात कही गई थी। विरोधी राजनीतिक दलों ने इसमें व्यापक धांधली का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि राहत के लिए केंद्र सरकार से आवंटित रुपये तृणमूल कांग्रेस के नेताओं व मंत्रियों ने अपनी जेब में भर लिए हैं। उन्होंने इसके विरोध में विभिन्न जिलों में प्रदर्शन भी किया था।

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