ASANSOLRANIGANJ-JAMURIA

Jamuria : मासूम बेटे की गवाही पर पिता को हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा

बंगाल मिरर, एस सिंह( क्राइम रिपोर्टर), आसनसोल: मासूम बेटे की गवाही पर पिता को हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा। 4 साल के लड़के के ने घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में अदालत में गवाही दी।  पिता को बुधवार को कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह मामला छह साल से अधिक चला। 

आसनसोल अदालत के न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (तृतीय) बिमलकांति बेरा ने सजा सुनाई।  दोषी व्यक्ति का नाम जितेन धीवर है।  उसका घर आसनसोल में जमुरिया थाने के बीजपुर में है।  हत्या की गई गृहिणी का नाम गंगा देवी था।  हत्या 6 अगस्त 2014 को हुई थी।  मुकदमे के दौरान आसनसोल अदालत में छह नाबालिगों सहित कुल 18 गवाहों ने गवाही दी। 

चित्तरंजन डे इस मामले में सरकारी वकील या पीपी थे।
पता चला है कि जमुरिया थाने के बीजपुर गांव के रहने वाले जितेन धीबर अपनी पत्नी गंगा देवी पर शारीरिक अत्याचार करते थे।  उस कारण से, गंगा देवी ने जून 2014 में अपने पति का घर छोड़ दिया और बांकुरा के कामनारा गाँव में अपने पिता के घर चली गईं। 

8 अगस्त 2014 को हुई थी हत्या

दो महीने बाद, 8 अगस्त को, गंगादेवी की माँ लक्ष्मीदेवी जमुरिया के बीजपुर गाँव में अपनी बेटी को उसके पति के घर पर रखने के लिए आई।  गंगा देवी घर के अंदर थी।  लक्ष्मीदेवी घर के बाहर आंगन में आराम कर रही थी।  थोड़ी देर बाद, उसने कमरे के अंदर से अपनी बेटी की चीख सुनी और भाग कर गयी।  उसने जाकर देखा कि लड़की फर्श पर गिरी है उसका गला कटा था और खून से लथपथ पड़ी थी।  उसका 4 साल का बेटा बिस्तर पर बैठा है। 

जब लक्ष्मी देवी चिल्लाई तो आसपास के लोग दौड़कर आए।  लेकिन तब तक जितेन भाग निकला था।  गंगा देवी को जमुरिया स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।  उसी दिन, लक्ष्मीदेवी ने जामुरिया पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई।  इसके आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।  कुछ दिनों बाद, पुलिस ने जितेन को गिरफ्तार कर लिया।

एकमात्र चश्मदीद गवाह उसका 4 साल का बेटा था


मामले में सरकारी वकील ने कहा कि हत्या का एकमात्र चश्मदीद गवाह उसका 4 साल का बेटा था।  उसने आसनसोल अदालत में गवाही दी और न्यायाधीश को बताया कि उसने अपने पिता को कटारी से अपनी मां का गला काटते देखा था।  17 और गवाहों ने इस मामले में गवाही दी।  पिछले सोमवार को इस मामले की सुनवाई का आखिरी दिन था।  उस दिन, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (तृतीय) बिमलकांति बेरा ने जितेन धीवर को दोषी ठहराया।  उस दिन, न्यायाधीश ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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