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लाला-रत्नेश की मुश्किलें बढ़ी

बंगाल मिरर, एस सिंह( क्राइम रिपोर्टर),आसनसोल: आसनसोल हज़ारों करोड़ के कोयला तस्करी के मामले के मुख्य आरोपी अनूप माजी उर्फ लाला एवं उसके ससयोगी रत्नेश बर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नही ले रही है।

कोर्ट ने खारिज की लाला-रत्नेश की याचिका

गुरुवार को आसनसोल सीबीआई की विशेष अदालत की जज जयश्री बनर्जी ने लाला एवंग रत्नेश बर्मा के दो पीटिशन को निरस्त किया। सीबीआई के लिए रास्ता बना दिया कि वह सीबीआई अदालत में अर्ज़ी देकर लाला एवंग रत्नेश बर्मा के चल-अचल संपत्ति की कुर्की ज़ब्ती कर सकती है । जिंसमे कानूनी अड़चन अब नही के बराबर है।

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coal file photo

सीबीआई की ओर से 19 फरवरी 2021 को आसनसोल सीबीआई अदालत में अर्ज़ी देकर भगोड़ा घोषित किये गए अनूप माजी उर्फ लाला एवं रत्नेश बर्मा का जहाँ कही भी चल अचल संपत्ति 83 सीआरपीसी के तहत कुर्की ज़ब्ती कर सकती है।

लाला ने आसनसोल सीबीआई अदालत में अपने रिश्तेदार के माध्यम से पावर ऑफ अटॉर्नी देकर मामला संख्या आरसीटी 22 /20 में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी तथा रत्नेश बर्मा की ओर से वकील ने अर्ज़ी देकर कहा था कि दोनों के के खिलाफ कोर्ट ने जो गैर जमानती वारंट जारी किया था। उसका तामिल के रिपोर्ट वापस अदालत में नही आया था ।

इसलिए सीबीआई नो जो 11 जनवरी 2021 को बर्नपुर के बर्टोरिया निवासी रत्नेश बर्मा एवंग लाला उर्फ अनूप माझी के पुरुलिया स्तिथ भामुरिया में उन्हें भगोड़ा घोषित कर 82 सीआरपीसी के तहत नोटिस चिपकाकर कहा था कि यदि वो लोग 11 फरवरी 2021 तक सीबीआई के समक्ष हाज़िर नही होते है। तो उनकी संपत्ति कुर्की जब्त की जाएगी। जो कानूनन अवैध है।

कोयला तत्कालीन कार्रवाई को लेकर सक्रिय हुई सीबीआई

गुरुवार को सीबीआई अदालत ने आरोपितों के दोनो अर्ज़ी निरस्त कर दिया। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक लाला एवं रत्नेश बर्मा की गिरफ्तारी के लिये अब सीबीआई कमर कस चुकी है एवं उनके खिलाफ अभियान चलाएगी । पहले ही दोनो के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर देश के तमाम हवाई अड्डो को सचेत कर दिया है । लाला के गिरफ्तारी के लिए सीबीआई इंटरपोल के टच में है एवं रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर सकती है ।

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