मवेशी तस्करी में विनय को रेड कॉर्नर नोटिस के लिए इंटरपोल को सीबीआई का पत्र
बंगाल मिरर, एस सिंह(क्राइम रिपोर्टर), आसनसोल: मवेशी तस्करी मामले में सीबीआई बिनॉय मिश्रा के खिलाफ खुला वारंट जारी
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![गौ तस्करी CBI चार्जशीट](https://i0.wp.com/bengalmirrorthinkpositive.com/wp-content/uploads/2020/11/cbi-1.jpg?resize=500%2C281&ssl=1)
तृणमूल युवा नेता बिनॉय मिश्रा लंबे समय से छुप रहे हैं। सीबीआई ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है। इस बार उसके खिलाफ खुला वारंट जारी किया गया था। इस खुले वारंट के अनुसार, देश और देश के बाहर की कोई भी जांच एजेंसी उसे गिरफ्तार कर सकती है।
रेड कॉर्नर नोटिस से क्या होता है?
रेड कॉर्नर नोटिस एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध है। जिसे किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है। लेकिन यहां पर एक बात समझने की और जरूरत है। सिर्फ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति दोषी है। ये दुनियाभर के देशों को उस व्यक्ति के अपराध से अवगत कराता है और अलर्ट भी करता है।
रेड नोटिस कब और क्यों जारी किया जाता है?
रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के पीछे इंटरपोल का मुख्य उद्येश्य सदस्य देशों की पुलिस को सतर्क करना होता है ताकि संदिग्ध अपराधियों को पकड़ा जा सके या भागे हुए व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। ध्यान रहे कि रेड कॉर्नर नोटिस किसी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय गिरफ़्तारी वारंट नही होता है। इसके अलावा इंटरपोल का ये नोटिस वांछित व्यक्ति की पहचान करने की जानकारी होती है, जैसे कि उनका नाम, जन्म तिथि, राष्ट्रीयता, बाल और आंखों का रंग, फोटो और उंगलियों के निशान अगर उपलब्ध हो। जिससे की आसानी से उसकी पहचान की जा सके।