ASANSOL

पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास

बंगाल मिरर, एस सिंह(क्राइम रिपोर्टर)आसनसोल : पत्नी को जलाकर मारने के मामले में दोषी साबित होने के बाद पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। शुक्रवार को आसनसोल जिला न्यायालय के न्यायाधीश सॉकेत कुमार झा ने फैसला सुनाया। दोषी दीपक रूईदास रानीगंज थाना क्षेंत्र के चपुई गांव का रहने वाला है।

मामले में सरकारी वकील तापस उकील ने कहा कि 2009 में बीरभूम जिले के खैरासोल थाने के पंचरा गांव की सुजाता रूइदास की आसनसोल के रानीगंज थाना के चपुई गांव निवासी दीपक रुइदास से शादी हुई थी। शादी के बाद, सुजाता को उसके पति सहित ससुराल वालों शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। 16 अगस्त, 2013 को सुजाता को उसके ससुराल में जला दिया गया था। आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुजाता की 10 दिन बाद मौत हो गई।

Asansol court

अपनी मौत से पहले, सुजाता ने जिला अस्पताल के डॉक्टर को गवाही दी कि उसके पति दीपक रूइदास ने उसके शरीर पर किरासन तेल डालकर उसे आग लगाकर मारने की कोशिश की थी। सुजाता के मायकेवालो की ओर से रानीगंज पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने तब दीपक को गिरफ्तार किया। उसी समय, पुलिस ने दीपक के दो भाइयों और उनकी पत्नियो, मृतक की पहली पत्नी के बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज की।

मामले की सुनवाई के दौरान 22 लोगों ने आसनसोल अदालत में गवाही दी। गवाही और सबूत के आधार पर न्यायाधीश ने दीपक को हत्या और अन्य अपराधों का दोषी ठहराया। शुक्रवार को न्यायाधीश ने दीपक को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा न्यायाधीश ने सबूतों की कमी के कारण अन्य आरोपितों को बरी करने का आदेश दिया।

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