चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, निर्दल एवं छोटे दलों को होगी सुविधा
बंगाल मिरर, विशेष संवाददाता : चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, निर्दल एवं छोटे दलों को होगी सुविधा. विधानसभा चुनाव (पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021) में, चुनाव आयोग ने ‘कमजोर’ दलों और निर्दल उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सूत्रों के अनुसार, आयोग ने मतदान केंद्रों पर पोलिंग एजेंटों पर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब से, पूरे विधानसभा क्षेत्र का कोई भी एजेंट आवश्यकतानुसार किसी भी बूथ पर जा सकता है, आयोग के निर्णय में कहा गया है।
अब तक, किसी बूथ में एक राजनीतिक दल के एजेंट को वही व्यक्ति होना चाहिए जो उस बूथ का मतदाता हो। परिणामस्वरूप, किसी भी प्रकार की अशांति के मामले में उस बूथ का पोलिंग एजेंट किसी अन्य बूथ पर नहीं जा सकता है। राजनीतिक रूप से मजबूत पार्टी के लिए इस मामले में यह समस्या नहीं होगी। हालांकि, विरोधी या अपेक्षाकृत कमजोर दलों के उम्मीदवारों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
आज के निर्णय के परिणामस्वरूप, उन सभी दलों को, जिनके पास संगठनात्मक क्षमता कम है, उन्हें उस मामले में बहुत लाभ मिलेगा।आयोग के नए फैसले के अनुसार, आयोग ने इस बार के विधानसभा वोट में नए निर्देश दिए हैं। जहां कहा गया है, पूरे विधानसभा क्षेत्र में से कोई भी किसी भी बूथ पर एक पोलिंग एजेंट हो सकता है। राज्य में निर्दल उम्मीदवारों ने आयोग के फैसले का स्वागत किया है।
इससे पहले भी, चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों पर केंद्रित कई कठोर कदम उठाए हैं। पिछले सोमवार को आयोग ने बताया कि मतदान शुरू होने से 72 घंटे पहले से किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी बाइक जुलूस नहीं निकाला जा सकता है। अन्य बार यह नियम 24 घंटे पहले प्रभावी था। भाजपा ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह अभूतपूर्व निर्णय लिया है।