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कोविड के बढ़ते मामलों के बीच देश के अलग-अलग राज्यों में नए दिशा-निर्देश लागू, जानें क्या है नियम

बंगाल मिरर, विशेष संवाददाता ः देश में बढ़ते कोरोना केस के मद्देनजर राज्य सरकारों ने संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए अपने-अपने प्रदेशों में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कहीं नाइट कर्फ्यू लगाया है तो कही धार्मिक स्थलों में प्रवेश के लिए नए नियम बनाए गए हैं।
देश की राजधानी दिल्ली में कोविड के मामलों में तेजी से वृद्धि देखते हुए सरकार ने शनिवार को दिशानिर्देशों और प्रतिबंधों का एक नया सेट जारी किया। लेकिन साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली में लॉकडाउन लगने की अभी कोई संभावना नहीं है। ये नए नियम 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे।

दिल्ली में सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश

-दिल्ली में सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं और ऑनलाइन कक्षाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है

  • दिल्ली में सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, और धार्मिक उत्सव और सभाएं प्रतिबंधित होंगी
  • सभी स्विमिंग पूल बंद रहेंगे सिर्फ वही पूल खुले रहेंगे जहां एथलीट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं
  • रेस्तरां, बार, बस, सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स में कुल बैठने की क्षमता का आधा हिस्सा ही उपयोग में लाया जाएगा
  • स्टेडियम में स्पोर्टिंग इवेंट की अनुमति होगी लेकिन किसी भी दर्शक को जाने की अनुमति नहीं है
  • अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 और शादियों में 50 लोग शामिल हो सकते हैं
  • हवाई मार्ग से महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को दिल्ली में प्रवेश के 72 घंटे के भीतर अपने आरटी-पीसीआर परीक्षण की नकारात्मक रिपोर्ट पेश करनी होगी

झारखंड में ये हैं नियम

  • राज्य में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है, हालांकि परीक्षाएं चलती रहेंगी
  • सभी स्वीमिंग पूल, जिम और पार्कों को बंद कर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ जमा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है
  • रविवार को सभी दुकानें और बाजार बंद रखे जाएंगे। सामान्य दिनों में भी दुकानें और मॉल्स रात आठ बजे के बाद नहीं खुली नहीं रहेगी
  • शादी में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति दी गई है
  • अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत है

उत्तर प्रदेश में सरकारी दिशा-निर्देश

  • सभी सरकारी दफ्तरों, थानों और कारखानों में कोविड हेल्प डेस्क बनाना जरूरी
  • जिन जिलों में रोज सौ से ज़्यादा कोरोना केस, या जहां एक्टिव कोरोना केस 500 से ज़्यादा हैं वहां रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू
  • मास्क को लेकर सख्ती; पुलिस को भी मास्क और हैंड ग्लव्स पहनना अनिवार्य
  • ट्रेन से आने वाले हर मुसाफिर का एंटीजन और जरूरत हो तो आरटी-पीसीआर टेस्ट होगा
  • इंटरमीडिएट तक के सभी स्कूल 30 अप्रैल तक बंद, कोचिंग संस्थान भी किए गए बंद। पूर्व निर्धारित परीक्षाएं आयोजित की जायेंगी
    धर्म स्थान:
    > किसी भी धर्मस्थान में एक वक्त में 5 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते
    > धर्मस्थान में प्रसाद नहीं बंटेगा और जल छिड़काव पर पाबंदी
    >श्रद्धालु एक दूसरे को छू नहीं सकते

महाराष्ट्र में ये हैं नियम

  • शुक्रवार रात 8 से सोमवार सुबह 7 तक लॉकडाउन
  • होटल में बैठकर खाने की इजाजत नहीं
  • सिनेमा हॉल्स, पार्क और खेल के मैदान लोगों के लिए बंद रहेंगे
  • किसी भी जगह पर पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक
  • बड़े फिल्मों की शूटिंग की इजाजत नहीं होगी
  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 फीसदी की क्षमता से चलेगा
  • धार्मिक स्थल रहेंगे बंद

कोरोना रोकथाम को लेकर यूपी सरकार ने लिए ये अहम फैसले

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। जिसके तहत अब यूपी में कोरोना की 70 फीसदी जांच आरटीपीसीआर से होगी। इसके साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निजी अस्पतालों को भी कोविड अस्पताल में तब्दील करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने अफसरों संग बैठक में निर्देश दिए हैं कि गंभीर मरीजों के लिए डॉक्टर वर्चुअल आईसीयू से संवाद की प्रकिया को शुरु करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपदों में अधिकारियों के संक्रमित होने की सूचना शासन को तुरंत दें, ताकि समय रहते सावधानी की प्रक्रिया को अपनाया जा सके।

धार्मिक स्थलों में सीमित लोगों के प्रवेश की अनुमति

राजधानी लखनऊ में हुई मीटिंग में राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों पर लोगों को सीमित संख्या में प्रवेश देने का भी फैसला किया है। राज्य सरकार ने किसी भी धार्मिक स्थल पर एक बार में पांच से ज्यादा लोगों के एंट्री करने पर रोक लगाई है। इस बाबत एंट्री सुनिश्चित करने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया गया है।
(https://twitter.com/CMOfficeUP/status/1381509162090209280)

बाहर से आने वालों की टेस्टिंग पर जोर

सीएम योगी ने कहा कि महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक समेत कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति ज्यादा है। ऐसे में वहां से आने वालों लोगों/यात्रियों की रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर कोविड टेस्टिंग अवश्य कराई जाये। इसके अलावा जिले के हर ग्राम पंचायत, वार्डों, नगर निकायों में निगरानी समितियां गठित कर उन्हें क्रियाशील किया जाए और इन सभी को इन्टीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जोड़ा जाए।

50 से अधिक लोगों के बैठक में शामिल होने की अनुमति नहीं

सीएम योगी ने कहा कि यदि कोई बैठक किसी बंद कमरे में आयोजित हो रही है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसमें 50 से अधिक लोग शामिल ना हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे ताकि गाइडलाइन्स को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। इसके अलावा सीएम योगी ने लखनऊ के हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और मेयो मेडिकल सेंटर में कोविड बेड बढ़ाए जाने का भी निर्देश दिया।

गौरतलब हो कि राज्य में इस वक्त 71,241 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 2,03,780 नमूनों की जांच की गई है। यूपी में अब तक साढ़े तीन करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डी. एस. नेगी के अनुसार, ”पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोविड-19 के 15,353 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक दिन कोरोना से संक्रमित हुए मरीजों की यह सबसे बड़ी संख्या है।

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