FEATUREDLatestNationalNews

अब ट्रेन व स्टेशन पर ऐसा करने पर समझा जाएगा अपराधी, मिलेगी यह सजा

बंगाल मिरर, कुमार पप्पू: भारतीय रेलवे ने कोरोना संक्रमण के फैलाव पर नियंत्रण के लिए एक अहम कदम उठाया है। दरअसल अब से रेलगाड़ियों और स्टेशन परिसरों में बिना मास्क के पाए जाने पर लोगों को 500 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। इस संबंध में शनिवार को भारतीय रेलवे ने निर्णय लिया। मास्क का इस्तेमाल नहीं करने को रेलवे अधिनियम के तहत अपराध माना गया है।

DELHI, MUMBAI, CHENNAI, BIHAR, UP जानेवालों के लिए खुशखबरी

सभी जोनों के जनरल मैनेजरों को जारी आदेश

रेल मंत्रालय ने सभी जोनों के जनरल मैनेजरों को जारी आदेश में यात्रियों को रेलवे स्टेशनों में प्रवेश के दौरान और ट्रेन में यात्रा के समय फेस मास्क को अनिवार्य कर दिया है। अब रेलवे परिसर में मास्क नहीं पहनना रेलवे एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है।

इतना ही नहीं, बल्कि रेलवे ने साफ-सफाई का ध्यान रखते हुए यात्रियों या अन्य स्टॉफ द्वारा थूकने पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है।

500 रुपये जुर्माना लगाने का फैसला

रेल मंत्रालय ने प्रतिबंधों को न मानने वाले लोगों पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का फैसला किया है। रेलवे ने यह आदेश अलगे छह महीने के लिए जारी किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *