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विदेश जा रहे लोगों के कोविड वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने जारी की नयी SOP

बंगाल मिरर, विशेष संवाददाता :  केंद्र सरकार ने पढ़ाई-नौकरी के लिए विदेश जा रहे नागरिकों के लिए कोविड वैक्सीन लगाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इन गाइडलाइंस में पढ़ाई-नौकरी के साथ-साथ टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे भारतीय दल के सदस्यों की वैक्सीनेशन के लिए SOP है। सरकार ने इसमें बताया है कि किन-किन आधार पर लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उसे कई नागरिकों के आवेदन मिले हैं, जिनका कहना है कि उनकी यात्रा करने की तारीख वैक्सीन के दूसरे डोज की तारीख से पहले पड़ रही है। ऐसे में उनकी मांग है कि वैक्सीन के बीच के अंतर को कम किया जाए। इस बारे में मंत्रालय ने कहा है कि इसे देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे सभी लोगों को 84 दिनों से पहले ही वैक्सीन दी जाए।

बताना चाहेंगे कि भारत में मौजूदा समय में तीन वैक्सीन दी जा रही हैं- कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी। सरकार ने हाल ही में कोविशील्ड की दो खुराकों के बीच के अंतर को बढ़ाकर 12-16 हफ्ते (84 दिन) कर दिया है।

नई गाइडलाइंस में किन लोगों की दी गई है छूट?

पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे विद्यार्थियों, नौकरी के लिए विदेश जा रहे लोग और टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल के सदस्यों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इन लोगों को 84 दिनों से पहले वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी।

कोविड वैक्सीन लगवाने से पहले किससे अनुमति लेनी होगी?

सरकार ने कहा है कि कोविशील्ड की दूसरी डोज की अनुमति के लिए राज्य/केंद्र शासित सरकारें हर जिले में एक अधिकारी नामित करेंगी।

84 दिनों से पहले कोविशील्ड वैक्सीन की डोज लेने के लिए नियम?

नई गाइडलाइंस के मुताबिक, नामित अधिकारी को दूसरी डोज की अनुमति देने से पहले इन सभी चीजों को देखना होगा:

1) पहली खुराक की तारीख के बाद 28 दिन की अवधि बीत गई है।
2) यात्रा से संबंधित जरूरी कागजात, जैसे- पढ़ाई के लिए एडमिशन ऑफर या फॉर्मल कम्युनिकेशन, या क्या स्टूडेंट पहले से ही विदेश में रह रहा है और वापस लौटना चाह रहा है।
3) नौकरी के लिए इंटरव्यू कॉल या जॉब ऑफर लेटर, टोक्यो ओलंपिक के लिए नॉमिनेशन टू पार्टिसिपेट।

पासपोर्ट को आईडी के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह

वैक्सीन की दूसरी खुराक देते वक्त प्रशासन कुछ बातों का ख्याल भी रखेगा। इसमें यह देखा जाएगा कि दोनों खुराकों में कम से कम 28 दिन का अंतर जरूर हो। इसके अलावा यात्रियों के ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी चेक किए जाएंगे। इस विवरण में आगे कहा गया है कि दूसरी खुराक के लिए ऐसे लोगों को पासपोर्ट को आईडी के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पासपोर्ट नंबर प्रिंट किया जाए। ये सुविधा उन लोगों के लिए है, जिन्हें 31 अगस्त से पहले तक विदेश जाना है

News Editor

Mr. Chandan | Senior News Editor Profile Mr. Chandan is a highly respected and seasoned Senior News Editor who brings over two decades (20+ years) of distinguished experience in the print media industry to the Bengal Mirror team. His extensive expertise is instrumental in upholding our commitment to quality, accuracy, and the #ThinkPositive journalistic standard.

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