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राज्य में Market, रेस्टोरेंट, बार को मिली छूट, स्वीमिंग पुल, थियेटर, को भी राहत

बंगाल मिरर, कोलकाता: राज्य में नई गाइडलाइन रात के कर्फ्यू के नियमों में कल ढील दी गई है. शुक्रवार को इस गाइडलाइन के जारी होने के साथ ही राज्य सरकार ने पाबंदियों में कुछ और छूट दी है. नई गाइडलाइंस के मुताबिक, राज्य में दुकानें, बार और रेस्टोरेंट अब से रात 10:30 बजे तक खुले रहेंगे. पहले यह छूट रात 8 बजे तक थी। यह छूट 15 अगस्त से प्रभावी होगी। हालांकि, रात 10:30 बजे के बाद, बार-रेस्तरां को किसी भी तरह से खुला नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू अभी भी प्रभावी है।


कल नवान्न में  मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई पाबंदियों में छूट का ऐलान किया. उस घोषणा में, उन्होंने लोकल ट्रेनों को शुरू करने के बारे में कोई उम्मीद नहीं जताई थी। हालांकि उन्होंने कहा कि नियमों की वैधता 31 अगस्त तक बढ़ाई जा रही है. वहीं, रात कर्फ्यू का समय 9 की बजाय रात 11 बजे से सुबह 5 बजे कर दिया गया। नवान्नाने शुक्रवार को गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा कि अब से आधिकारिक समारोहों को कोविड नियमों का पालन करते हुए बाहर किया जा सकता है। वहीं, सिनेमा हॉल, थिएटर, थिएटर के साथ स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स स्टेडियम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने इस दिन स्पष्ट किया है कि मुख्य रूप से तीसरी लहर के डर से लोकल ट्रेन अभी भी जनता के लिए चालू नहीं की जा रही है. उन्होंने कहा, ‘सब कुछ चल रहा है। लेकिन लोकल ट्रेन के मामले में हमें कुछ और समय लग रहा है क्योंकि मुझे थर्ड वेव को रोकना है. और विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी लहर से बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। बच्चे हमारा भविष्य हैं। हम कह सकते हैं कि नियमों का पालन करें। लेकिन यह देखा जा सकता है कि सभी लोग हड़बड़ी में निकल गए। इसलिए लोकल ट्रेनों पर प्रतिबंध अगले 15 दिनों यानि 30 अगस्त तक जारी रहेगा.”

News Editor

Mr. Chandan | Senior News Editor Profile Mr. Chandan is a highly respected and seasoned Senior News Editor who brings over two decades (20+ years) of distinguished experience in the print media industry to the Bengal Mirror team. His extensive expertise is instrumental in upholding our commitment to quality, accuracy, and the #ThinkPositive journalistic standard.

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