ASANSOL

Coal Smuggling Case : LALA के 4 सहयोगियों को मिली राहत

बंगाल मिरर, एस सिंह (क्राइम रिपोर्टर) आसनसोल : कोयला तस्करी Coal Smuggling Case के सिलसिले में अनूप माजी उर्फ ​​लाला LALA के चार करीबी जयदेव मंडल, नीरद बरण मंडल, गुरुपद माजी और नारायण नंदा को मंगलवार को आसनसोल कोर्ट में पेश किया। जहां सीबीआई विशेष न्यायालय ने चारों की जमानत अर्जी मंजूर कर दी । पहले चारों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। मामले की सुनवाई आज हुई। इन चारों की दुर्गापूजा और दीवाली जेल में ही मनी मनी थी। जहां पहले से ही गौ तस्करी मामले में इनामुल बंद है।

गौरतलब है कि  सीबीआई CBI (मामला संख्या 22/20) ने बंदियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120/बी और 409 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (ए) और 13 (2) के तहत मामला दर्ज किया 1988. राज्य पुलिस, काम्बैट फोर्स और केंद्रीय सुरक्षा बलों की कड़ी सुरक्षा के बीच इन चारों को आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। आसनसोल विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर दिया। इसके पहले सीबीआई ने जयदेव को तीन और बाकी सभी को दो बार रिमांड पर लिया था।

नहीं मिली जमानत

सीबीआई ने पिछले साल 26 नवंबर को अनूप माजी और ईसीएल के दो जीएम और तीन सुरक्षा अधिकारियों के खिलाफ अवैध खनन, चोरी और कोयले की तस्करी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था. सीबीआई ने बाद में इस मामले में देशभर में करीब 30 जगहों पर तलाशी ली। 16 सितंबर को उन्होंने सातग्राम के महाप्रबंधक के घर और कार्यालय की तलाशी ली. हालांकि, यह पता चला है कि सीबीआई ने लाला की 175.56 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए चारों से सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने कोलकाता में पूछताछ की थी।


 इसके अलावा, तृणमूल सरकार के सत्ता में आने के बाद, जयदेव मंडल को एसटीएफ या स्पेशल टास्क फोर्स के तत्कालीन उच्च पदस्थ अधिकारियों में से एक के नेतृत्व में एक वाहन में हथियारों के साथ कोलकाता में गिरफ्तार किया गया था। Coal Smuggling CBI सीबीआई ने इससे पहले लाला LALA घनिष्ठा नामक कोयला तस्करी मामले में जयदेव मंडल, नारायणन नंदा के घर, नीरद मंडल,  गुरुपद माजी के घर पर छापा मारा था और वहां से भी कुछ जानकारी एकत्र की थी।

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