Municipal Election : 5 ऑब्जर्वर संक्रमित, निर्देशों का उल्लंघन पर प्रत्याशियों पर दर्ज होगा मामला !
बंगाल मिरर, कोलकाता: आगामी चार नगर निगम चुनावों पर चर्चा के लिए आयोग की बैठक हुई. बैठक में पता चला कि मतदान से पहले पांच पर्यवेक्षकों पर कोरोना हो गया. राज्य चुनाव आयोग द्वारा नए पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई थी। आयोग ने कोविड नियम को लेकर कड़ा संदेश दिया. बताया गया है कि खुले मैदान में 500 लोगों की जगह 200 लोगों को बैठक करने की इजाजत दी जा सकती है. वहीं चुनाव प्रचार में कोरोना से बचाव संबंधित निर्देश का उल्लंघन करने पर प्रत्याशियों पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की चेतावनी भी दी गई।
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राज्य चुनाव आयोग द्वारा कुल 17 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई थी। इनमें 5 विशेष पर्यवेक्षक और 12 सामान्य पर्यवेक्षक थे। आयोग के सूत्रों के मुताबिक सामान्य पर्यवेक्षकों में से 12 में से पांच कोरोना से प्रभावित हैं. लेकिन उन्हें गुरुवार से काम शुरू करना है। ऐसे में आयोग ने नया पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।
सख्त कोविड नियमआयोग कोविड नियम पर भी अपना रुख सख्त करने जा रहा है। आयोग पहले ही कोविड नियमों पर दिशानिर्देश जारी कर चुका है। हालांकि राज्य चुनाव आयोग चुनावी सभा में भीड़ को और कम करने पर विचार कर रहा है. गाइडलाइंस के मुताबिक आयोग ने 500 लोगों को ओपन फील्ड मीटिंग करने की मंजूरी दी थी. उस संख्या को और कम करने का निर्देश दिया है। उस दिन की बैठक ने उस नंबर को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे. आयोग के सूत्रों के मुताबिक राजनीतिक दलों को 200 लोगों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया जा सकता है.
ढोल बजाकर प्रचार किया, आयोग ने मांगा रिपोर्ट
कई मामलों में यह देखा जाता है कि उम्मीदवार नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। चारों निगमों में कई आरोप सामने आए हैं। हाल ही में आसनसोल में प्रत्याशी ढोल बजाकर गाजे-बाजे प्रचार कर रहे हैं, वह तस्वीर भी सामने आई है। आयोग ने घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इतना ही नहीं, यदि उम्मीदवार कोविड नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपदा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है, राज्य चुनाव आयोग ने कहा। कई कोविड नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है।
राज्य पुलिस पर विश्वास
आयोग ने आगामी नगरपालिका चुनावों में केंद्रीय बलों पर फैसला नहीं किया है। आयोग के मुताबिक राज्य पुलिस के डीजी और एडीजी कानून-व्यवस्था रिपोर्ट देंगे या नहीं यह इस बात पर निर्भर करेगा कि केंद्रीय बल की जरूरत है या नहीं. आयोग के सूत्रों के मुताबिक, हर मतदान केंद्र पर सशस्त्र सुरक्षा बल रहेंगे. नतीजतन, आयोग वर्तमान में राज्य पुलिस पर निर्भर है। राज्य चुनाव आयोग ने गुरुवार को सुरक्षा बैठक की. बैठक में राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, राज्य पुलिस के डीजी और एडीजी कानून व्यवस्था शामिल थे.