पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (तीसरा संशोधन) अधिनियम लागू किया जाये : झा
बंगाल मिरर, आसनसोल : आसनसोल चैंबर आफ कामर्स के सचिव शंभूनाथ झा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आम लोगों को भूमि से संबंधित ज्ञान की कमी के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जमीन से जुड़े अलग-अलग विभागों में अलग-अलग नियम बताए गए हैं। जिससे आम जनता भ्रमित हो रही है और जिससे उद्योगपति परेशान हैं। हम चाहते हैं कि हर महीने भूमि विभाग और उसके अधिकारी इस क्षेत्र के चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक करें और हमें होने वाली असुविधा के बारे में जानें। साथ ही सरकार द्वारा पारित नए नियमों के बारे में जानकारी प्रदान करें। इससे व्यापारियों के साथ-साथ सरकार को भी फायदा होगा।
इसी के साथ मैं आपको एक महत्वपूर्ण समस्या के बारे में सूचित करना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (तीसरा संशोधन) अधिनियम 2017 ( डब्लूबी बीईएन अधिनियम XLlll2017) के बारे में पूरी जानकारी के अभाव के कारण अधिक से अधिक व्यवसायियों और उद्योगपतियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और निराश हो गए हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि जनवरी 2022 से इस अधिनियम को लागू कर दिया जाए। आशा है कि इससे व्यापारियों को काफी लाभ होगा और आने वाले दिनों में सरकार को इसका लाभ मिलेगा। आशा है आप हमारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास अवश्य करेंगे।