नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास, दोषी को 20 साल सश्रम कारावास
बंगाल मिरर, एस सिंह, आसनसोल : ( Asansol Live News Today)नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास, दोषी को 20 साल सश्रम कारावास और ₹5000 का आर्थिक जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर 3 महीने का अतिरिक्त कारावास होगा। आसनसोल के पोक्सो कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शरण्य सेन प्रसाद ने कुल्टी थाने के कुलतोड़ा मंदिर के तत्कालीन पुजारी धनंजय चक्रवर्ती को नाबालिग को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के प्रयास के आरोप में दोषी करार दिया था। सोमवार को उन्होंने सजा सुनाई जाएगी
मामले के लोक अभियोजक तापस उकिल ने बताया कि 1 नवंबर 2017 को कुल्टी थाने के दुर्गा मंदिर में एक पुजारी धनंजय चक्रवर्ती ने पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश की थी। जिसके बाद पीड़िता रोती हुई घर लौट आई। जब उसकी बड़ी मां, जो घर पर थी, उससे घटना के बारे में पूछा, तो उसने उसे घटना के बारे में बताया। धनंजय ने उसे दस रुपये का चाकलेट दिया और कहा कि घर पर इस बारे में किसी को मत बताना।
उसके पिता की शिकायत के आधार पर कुल्टी थाने की पुलिस ने उसी दिन आरोपित को गिरफ्तार कर लिया । वह उस दिन से ही आसनसोल जिला सुधार गृह में है। एक चिकित्सक और पीड़िता समेत 12 लोगों ने कोर्ट में गवाही दी। 65 वर्षीय धनंजय चक्रवर्ती को गुरुवार को एक अदालत ने दोषी ठहराया था और सोमवार को उसकी सजा का ऐलान हुआ।