Anubrata Mondal : CBI ने तलब किया
अनुब्रत मंडल ने बोगतुई कांड में सीबीआई जांच को सराहा
बंगाल मिरर, एस सिंह : कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा अनुब्रत मंडल ( Anubrata Mondal ) के बचाव करने से इनकार करने के बाद फिर सीबीआई ने तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल को पशु तस्करी मामले में तलब किया। तृणमूल नेता के करीबी सूत्रों के मुताबिक उन्हें बुधवार यानी 6 अप्रैल को सुबह 11 बजे निजाम पैलेस में पेश होने के लिए कहा गया है.
संयोग से सीबीआई ने 8 मार्च को अनुब्रत को नोटिस भेजा था। उन्हें 14 मार्च को सुबह 11 बजे निजाम पैलेस में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया था। लेकिन उन्हें डर था कि कहीं गिरफ्तार न कर लिया जाये तो अनुब्रत मंडस ने सुरक्षा के लिए पहले कलकत्ता में आवेदन किया था। लेकिन 11 मार्च को जस्टिस राजशेखर मंथर की बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
इसके बाद अनुब्रत ने फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी। लेकिन मंगलवार 29 मार्च को मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने न्यायमूर्ति मंथा के फैसले को बरकरार रखा।
यह चौथी बार है जब अनुब्रत (Anubrata Mondal ) को पशु तस्करी मामले में नोटिस भेजा गया है। आखिरी नोटिस 25 फरवरी को जारी किया गया था। शारीरिक अस्वस्थता के कारण वह उपस्थित नहीं हुए। इससे पहले वह तीन बार हाजिरी से परहेज कर चुके थे । कभी चुनाव की व्यस्ततात, कभी शारीरिक बीमारी का कारण दिखाकर शामिल हुए। उधर, अनुब्रत ने शनिवार को बोगतुई हत्याकांड की सीबीआई जांच पर संतोष जताया। उन्होंने कहा, “सीबीआई अच्छा कर रही है।” जांच में सहयोग कर रही है।