Asansol में भाजपा नेताओं पर चला आयोग का डंडा
बिना अनुमति रैली और मनाही के बावजूद लाउडस्पीकर बजाने पर हुई कार्रवाई
बंगाल मिरर, आसनसोल : ( Asansol Live News Today ) आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल के समर्थन में चुनाव प्रचार करने आये भाजपा नेता राहुल सिन्हा पर बिना अनुमति रैली करने के आरोप में बाराबनी थाना में मामला दर्ज हुआ । वहीं जामुड़िया में शुभेदु अधिकारी के रोड शो के दौरान लाउडस्पीकर बजाने के आरोप में भाजपा नेता सौमो दोलुई के खिलाफ मामला दर्ज किया गया जामुड़िया थाना में एनसीआर संख्या 305/22 के तहत पुलिस एक्ट की धारा 34 बी के तहत मामला दर्ज किया




क्या है पूरा मामला ?
भाजपा नेता श्री सिन्हा शनिवार को बाराबनी थाना क्षेत्र अंतर्गत दोमुहानी जलटंकी से छोटा मोड़ तक अपनी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में पैदल रैली की रैली सुबह 11:35 में आरम्भ हुई और दोपहर 12 बजे समाप्त हो गयी . इस रैली की सूचना मिलते ही फ्लाइंग स्क्वार्ड टीम और आदर्श आचार संहिता की टीम रैली में पहुंची और वीडियोग्राफी कर इसकी रिपोर्ट अधिकारियों को भेज दी . स्थानीय बीडीओ श्री प्रधान ने पाया कि रैली के लिए सुविधा पोर्टल में कोई अनुमति नहीं ली गयी है। उन्होंने इसकी जानकारी बाराबनी विधानसभा के सहायक निर्वाचन अधिकारी ( एआरओ ) मालविका खाटुवा को भेज दी .
श्रीमती खाटुवा ने जांच कर पाया कि सुविधा में रैली की अनुमति नहीं है . उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी ( आरओ ) को रिपोर्ट की . आरओ ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी . वहां से भी किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं देने की बात आयी . जिसके उपरांत थाना में शिकायत करने का निर्देश दिया गया . बीडीओ की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। राहुल सिन्हा साथ भाजयुमो के जिलाध्यक्ष अरिजीत राय और स्थानीय नेता सपन राय का नाम भी शामिल है। बाराबनी के बीडीओ सुमंत प्रतीक प्रधान की शिकायत पर स्थानीय थाना में गैर संज्ञेय रिपोर्ट ( एनसीआर ) संख्या 245/22 में पुलिस एक्ट की धारा 32 के तहत मामला दर्ज किया
जामुड़िया में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर भाजपा नेता पर मामला दर्ज राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेदु अधिकारी के रोड शो के दौरान लाउडस्पीकर बजाने के आरोप में भाजपा नेता सौमो दोलुई के खिलाफ जामुड़िया थाना में एनसीआर संख्या 305/22 के तहत पुलिस एक्ट की धारा 34 बी के तहत मामला दर्ज किया गया . यह रोड शो जामुड़िया थाना क्षेत्र के अखलपुर से थाना मोड़ तक था . इस रोड शो के लिए सुविधा पोर्टल से श्री दोलुई के नाम से अनुमति ली गयी थी इसलिए उनके नाम पर ही मामला दर्ज हुआ है . इसे लेकर शत्रुघ्न सिन्हा के इलेक्शन एजेंट ने दर्ज कराई थी शिकायत।
गौरतलब है कि उच्च माध्यमिक परीक्षा चलने के दौरान लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है . पर्यावरण विभाग के नियम और उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में कार्रवाई करते हुए किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा आरम्भ होने के तीन दिन पहले से लेकर परीक्षा समापन होने तक लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगायी गयी है . इस आदेश को पालन करने को लेकर जिलाधिकारी , पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षकों को विशेष व्यवस्था करने को कहा गया है . जिसके कारण चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी पार्टी को लाउडस्पीकर की अनुमति नहीं दी जा रही है . गया है , जिसमें सजा के रूप में सिर्फ आर्थिक दंड भुगतान करने का प्रावधान है