Coal Smuggling Case : 15 के खिलाफ अरेस्ट वारंट, सीबीआी रडार पर और भी ईसीएल एवं सुरक्षा अधिकारी
बंगाल मिरर, आसनसोल :( Asansol News In Hindi ) कोयला तस्करी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 15 नामजद आरोपियों का अरेस्ट वारंट जारी किया है। वहीं सीबीआई द्वारा और भी ईसीएल तथा सुरक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मियों की सूची तैयार की गई है। जिनसे सीबीआई पूछताछ करेगी। कोयला तस्करी मामले में आरोपपत्र में नामजद अनूप माजी के 15 ‘सहयोगियों’ के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है,जिन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।ईसीएल के आठ मौजूदा और पूर्व कर्मचारी-अधिकारियों को आज जब अदालत में पेश किये गये तो सीबीआई ने गिरफ्तार किए गए लोगों को जेल हिरासत में भेजने का अनुरोध किया. हालांकि, आरोपियों के अधिवक्ता आशीष मुखर्जी, आशीष कुमार, अमिताभ मुखर्जी और अंकिता सेनगुप्ता ने दावा किया कि भले ही उनके मुवक्किल लगभग 62 दिनों तक जेल की हिरासत में रहे, लेकिन सीबीआई को उनसे कोई नई जानकारी नहीं मिली।
हालांकि, मामले का मुख्य आरोपी अनूप माजी उर्फ लाला सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा के चलते सीबीआई की गिरफ्त से बाहर है। वकीलों ने आरोप लगाया कि ईसीएल के दो अधिकारियों, जिन पर कोयला चोरी के मामले में पहली प्राथमिकी दर्ज की गई थी, अभी तक पूछताछ तक नहीं की गई है। 19 जुलाई को दाखिल आरोपपत्र में जिन अन्य लोगों के नाम हैं, उन्हें गिरफ्तार या समन नहीं किया गया है. लेकिन ये आठ लोग अभी भी जेल की हिरासत में हैं। जबकि यह लोग सेवानिवृत है। वहीं कोयला कंपनी से सेवानिवृत है। उन्होंने हाउस अरेस्ट सहित किसी भी शर्त के तहत जमानत के लिए आवेदन किया था।
सीबीआई के वकील राकेश कुमार ने कहा कि जांचकर्ताओं ने जांच में कई तथ्य सामने लाए हैं। इसे कोर्ट में जमा कर दिया गया है। इसे देखते हुए आरोपियोंयों से पूछताछ की जानी चाहिए। इसलिए जमानत मिलने पर जांच बाधित होगी। सीबीआई ने यह भी दावा किया कि पूछताछ के लिए ईसीएल के कई अन्य मौजूदा और पूर्व अधिकारियों के नामों की सूची तैयार की गई है। इसके अलावा 2015 से 2020 तक ईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा के प्रभारी रहे सीआईएसएफ के कई जवान-अधिकारी भी संदिग्ध सूची में हैं। उस दौरान खनन क्षेत्र के विभिन्न थानों में कार्यरत कुछ पुलिस अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी.
सीबीआई ने अभी तक ईसीएल अधिकारियों अमित धर और जयेश चंद्र राय को गिरफ्तार नहीं किया है, जिनके खिलाफ कोयला चोरी मामले में पहली बार 27 नवंबर, 2020 को लिखित शिकायत दर्ज की गई थी। जांचकर्ताओं के मुताबिक, दोनों लोगों से पूछताछ के लिए ईसीएल अधिकारियों से अनुमति मांगी गई है। गौरतलब है कि मामले में कई कारखाना मालिक भी आरोपी हैं। इसके अलावा भी कई सफेदपोश सीबीआई और ईडी की रडार पर हैं।